कानपुर देहात। सहकारी समितियों एवं उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैक लि0 के बकायेदार नही लड़ पायेगे पंचायत चुनाव को-आपरेटिव के बकायेदार पंचायती चुनाव नही लड़ सकेगे। चुनाव मे दावेदारी करने के लिए पहले उन्हे सहकारी समिति व एल0डी0बी0से लिया गया कर्ज चुकाना होगा। अपर मुख्य सचिव सहकारिता एम0बी0एस0 रामी रेड्डी ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से इस आशय के निर्देश प्रसारित किये थे कि वित्तीय संस्थानो के बकायेदारो को नामांकन के समय नोड्यूज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसके उपरान्त विभिन्न जिलाधिकारियो ने अपने जनपदो में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत चुनाव के नामांकन के समय सहकारी समिति एवं एल0डी0बी0 से नोड्यूज लिए जाने की बाध्यता का आदेश जारी कर दिया है जिसके क्रम में जिलाधिकारी कानपुर देहात डा0 दिनेश चन्द्र ने भी दिनाॅक 06 फरवरी 2021 को जारी अपने आदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामाकंन के समय सहकारी समिति एवं उ0प्र0 सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लि0 का नोड्यूज प्रत्याशियो द्वारा अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किये जाने का आदेश जारी किया है।
त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियाॅ जोर शोर से चल रही है हालाकि निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी कोई अधिसूचना जारी नही की गयी है, इसके बावजूद चुनाव को लेकर गाॅव में सरगर्मी बढने लगी है इस बीच सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव ने को-आरेटिव के लिए कर्जदार के पंचायती चुनाव में दावेदारी अयोग्य सावित होने का फरमान जारी कर दिया है।
यदि पंचायती चुनाव में उम्मीदवार के लिए दावेदारी करनी है तो सहकारी समिति एवं भूमि विकास बैंक से लिए गये कर्ज को जल्द से जल्द चुकता करना होगा।
सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक, सहकारिता कानपुर देहात अनूप कुमार द्विवेदी ने बताया कि सहकारी देयको की वसूली मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यो की समीक्षा में शीर्ष बिन्दु के रुप मे शामिल है। जनपद कानपुर देहात में अभी तक जिला सहकारी बैंक का वसूली प्रतिशत 21.50 है जबकि उ0प्र सहकारी ग्राम्य विकास बैक लि0 की वसूली का प्रतिशत 10.25 प्रतिशत है। सहकारी समितियो द्वारा बाॅटा गया बहुत सा ऋण बकायेदारो द्वारा अदा नही किया गया। जिसके चलते जनपद कानपुर देहात की बहुत सी समितियो की ऋण सीमा चोक हो गयी तथा समितियो मे ताला लग गया। अब जिलाधिकारी कानपुर देहात द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में ऐसे सभी बकायेदारो को अपना बकाया अतिशीघ्र अदा करना होगा जो पंचायत चुनाव में प्रतिभाग करना चाहते है, अन्यथा कर्ज अदा न करने की स्थिति में सम्बन्धित प्रत्याशी की दावेदारी निरस्त हो जायेगी।