कानपुर देहात, जन सामना। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार, साधनारानी ठाकुर जनपद न्यायाधीश अध्यक्षा. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के निर्देशन में सभागार जिला चिकित्सालय, अकबरपुर, कानपुर देहात में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता सचिव साक्षी गर्ग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात द्वारा की गयी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात सचिव साक्षी गर्ग द्वारा विधिक जागरूकता शिविर में बताया गया कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम 2003 के सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा.4 बी एवं धारा.6 बी मे से सार्वजनिक स्थलों पर ध्रूमपान करना निषेध है। कोटपा अधिनियम 2003 की धारा.4 बी एवं धारा.6 बी के अन्तर्गत जन सामानय के साथ.साथ चिकित्सालय/कार्यालय/विद्यालय में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी/विद्यार्थी के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये परिसर को तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित किया जाना है। निकोटिन के प्रभाव के चलते व्यक्ति को भूख प्यास कम लगने लगती है।तम्बाकू का सेवन विभिन्न तरीके से किया जाता है। सिगरेट सामान्य और सबसे अधिक हानिकारक है। बीड़ी आमतौर पर भारत में उपयोग किये जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार है। सिगार, हुक्का, सीसा, तम्बाकू चबाना आदि स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।विधिक जागरूकता शिविर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ० राजेश कटियार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ० महेन्द्र जतारिया एवं जनपद सहायक स्वास्थ्य निधि बाजपेयी उपस्थित रहे।