Saturday, June 1, 2024
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स्वीकृति की अनुमति अनापत्ति 72 घंटे के अंदर निर्गत किया जाना प्राविधानित

कानपुर देहात। उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम 2020-के अंतर्गत जनपद में किसी भी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई की स्थापना के लिए अधिनियम मे दी गई सीमाओं एवं प्रावधानों के अंतर्गत निवेश मित्र पोर्टल पर भू उपयोग प्रदूषण अनापत्ति श्रम विभाग लाइसेंस विद्युत कनेक्शन तथा मानचित्र स्वीकृति की अनुमति अनापत्ति 72 घंटे केे अंदर निर्गत किया जाना प्राविधानित है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग चन्द्रभान सिंह ने बताया कि जिला उद्योग केन्द्र मे आवेदन के उपरांत इकाई को जिलाधिकारी कानपुर देहात के माध्यम से अभीस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगाा,जो कि 1000 दिवस तक प्रभावी होगा। उक्त अवधि में अधिनियम में दी गई व्यवस्था अनुसार संबंधित कोई सक्षम प्राधिकारी ततसंबंध में इकाई का निरीक्षण नही करेगा।
अभी स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेगा एवं समस्त अभिलेख जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में प्राप्त कराएगा। कार्यालय जिला उद्योेग केन्द्र द्वारा संबंधित विभागों से प्राप्त इकाई की अनापत्ति एवं स्वीकृति के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रकरणों पर स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी।