कानपुर देहात। जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव साक्षी गर्ग ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त पत्र 01 मार्च 2021 के अनुपालन मे महिला पखवारा के संबंध में लोक अदालत का आयोजन 3 मार्च से 6 मार्च तक समस्त परिवार न्यायालयों द्वारा किया जायेगा। जिसमें पारिवारिक वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बाताय कि पक्षकारों के मध्य कई बार छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाता है तथा ये छोटी बातें बढी बन जाती हैं और मामला न्यायालय तक पहुँच जाता है। जिन मामलों में सुलह समझौते के तत्व विद्यमान हों उन मामलों में न्यायलयों के न्यायाधीशगण जिस बिन्दु पर दोनों पक्षकारों में मुख्य रूप से मतभेद हों उस बिन्दु पर दोनों पक्षों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए मामले का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर कराने के लिये प्रेरित करते हैं। वादों के निस्तारण से परिवार टूटने से बच जाते हैं। लोक अदालत मामलों के निपटारे के लिये ऐसे विकल्प हैं जिनके माध्यम से वादकारियों सुलभ, सस्ता व शीघ्र न्याय उपलब्ध कराया जाता है । इसमें दोनों ही पक्षकारों की जीत होती है तथा पक्षकारों के जीवन सुखी बने रहते हैं।