Sunday, November 17, 2024
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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 को

हाथरस । उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार एंव माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, के निर्देशानुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  चेतना सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि दिनांक 11.09.2021 दिन शनिवार को प्रातः 10.00 बजे से जनपद न्यायालय, हाथरस, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, हाथरस व परिवार न्यायालय, हाथरस व बाह्य न्यायालय सादाबाद, सिकन्द्राराऊ इसके अतिरिक्त कलेक्ट्रेट हाथरस, एंव समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद(किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा। लघु आपराधिक वादों में चालान की धनराशि ई-पेमेन्ट के माध्यम से एवं भारतीय स्टेट बैंक में चालान के माध्यम से पावर ज्योति खाता संख्या-34893052142 में भी जमा की जा सकती है तथा जिसकी रसीद सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है। जनपद हाथरस की समस्त जनता को जानकारी देते हुये बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामले का शीघ्र निस्तारण हो जाता हैै, जिसमें समय एंव धन की बचत होती है, लोक अदालत में निस्तारित मामलों की अपील नहीं की जा सकती तथा सिविल मामलों में अदा की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। बैंक मामलों में ब्याज आदि की छूट प्रदान की जाती है।
लोक अदालत की अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के सोशल मीडिया फेसबुक एंव ट्विटर पेज (dlsahathras) से भी प्राप्त कर सकते है। अतः समस्त पक्षकार दिनांक 11.09.2021 में आयोजित हो रही राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु अपने वाद को नियत कराकर इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।