Sunday, September 29, 2024
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शातिर पशु तस्कर की अर्जित अचल संपत्ति की गई कुर्क

चन्दौली। अपराधियों एवं अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध की जा रही लगातार कार्यवाई के क्रम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट /उप जिलाधिकारी चकिया, प्रभारी निरीक्षक शहाबगंज, थानाध्यक्ष इलिया व क्षेत्रीय लेखपाल तथा अन्य सम्बन्धित की उपस्थिति में आदेश न्यायालय जिलाधिकारी जनपद चन्दौली मण्डल वाराणसी के कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202114180000737 सरकार बनाम शेरू एवं जिग्गा उर्फ जग्गा उर्फ अली हुसैन पुत्रगण मेराज खाँ उर्फ मेराजुद्दीन निवासी ग्राम केरायगांव थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 55/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना शहाबगंज जनपद चंदौली में पशु तस्करी के अपराध से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति (भूमि) 0.0240 वर्ग मीटर भूमि जिसका अनुमानित मूल्य रू0 3,12,000 है, को अन्तर्गत धारा 14(1) अधि0 गिरोहबन्द एवं सामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कुर्क की गई।