Monday, May 6, 2024
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ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करवाने व अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग

हाथरस। राष्ट्रीय महत्व की पुरातत्व संरक्षित धरोहर ऐतिहासिक मंदिर श्री दाऊजी महाराज किला प्रांगण के संरक्षित क्षेत्र एवं विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत कराए गए अवैध कब्जों को हटवाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से स्वदेशी हिन्द पार्टी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और विभिन्न मांगें की गई हैं।
स्वदेशी हिन्द पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि जनपद में किला राजा दयाराम प्रांगण में ऐतिहासिक मंदिर श्री दाऊजी महाराज का प्राचीन मंदिर है। जिस पर सन् 1912 से निरंतर भाद्र मास में देवछठ मेला आयोजित होता है और उक्त किला राजा दयाराम की संपूर्ण भूमि लगभग 3.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैली हुई है। जिसके बीच टीले और चारों ओर खाई बनी हुई है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों के अनुसार राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है और उक्त मंदिर व किला को पुरातत्व विभाग ने भी अपने संरक्षण में ले रखा है और सरकारी सार्वजनिक भूमि के किसी भाग पर अनाधिकृत कब्जा करना अपराध है तथा नगरीय प्राधिकरण तथा नगर पालिका में स्वामित्व सिद्ध न होने पर भी नक्शा पास कराए बिना कोई भी व्यक्ति निजी भूमि पर भी निर्माण नहीं करा सकता। किंतु इस क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण बिना नक्शा पास कराए स्थाई हो हो गए हैं।ज्ञापन में कहा गया है कि स्थानीय नागरिकों तथा जनप्रतिनिधियों एवं संस्थाओं द्वारा उक्त प्रकरण में चिंता व्यक्त करते हुए प्रकरण के निस्तारण की मांग की गई थी। तब तत्कालीन जिलाधिकारी एवं एएसआई अधीक्षण अभियंता तथा राजस्व एवं एएसआई की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। जिसमें समस्त तथ्यों को आधार भवनों के निर्माण तथा तथ्यों के आधार पर भवनों के निर्माण को अवैध करार दिया था और तथ्यों के आधार पर ही निर्मित भवनों की पुष्टि हुई थी। संरक्षित क्षेत्र का संरक्षण एवं अतिक्रमण को ध्वस्त कराने की तत्काल प्रभाव से कार्यवाही अमल में लाई जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि दि एनिशमेंट मोनमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइरस एंड रिमेंस एक्ट 2010 के प्रावधानों के अनुसार संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर की दूरी पर प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र तथा उसके बाद की 200 मीटर दूरी को अविनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त संशोधित अधिनियम से पूर्व पुराने अधिनियम में भी स्मारक के समीप निर्माण दंडनीय अपराध है। ऐसी दशा में उक्त तथ्य एंव परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए श्री दाऊजी महाराज मंदिर उक्त किला खाई संरक्षित क्षेत्र में तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए 15 दिनों के अंदर अवैध रूप से निर्मित भवनों व अन्य अतिक्रमणों को ध्वस्त कराये जाने के आदेश पारित कराएं। साथ ही पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन में कार्यवाही नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन व धरना प्रदर्शन करेगी।
ज्ञापन देने वालों में स्वदेशी हिंद पार्टी के जिला प्रभारी देशराज सिंह सेंगर, राजेश सिसोदिया, प्रताप सिंह राघव, राकेश जादौन, प्रहलाद सिंह सिसोदिया, जेपी तिवारी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रेखा पाठक, कविता कौशिक, अनीता सिंह आदि शामिल थे।