इस कदम से आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के कुशल व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा
सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालकों के उचित प्रशिक्षण और कड़े कौशल परीक्षण पर जोर
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केंद्रीय सड़क ट्रांसपोर्ट और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट वाहनों को चलाने के लिए चालक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को हटाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 8 के तहत, वाहन चालक के लिए 8वीं पास होना जरुरी है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों की बड़ी संख्या है, जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं है, लेकिन वे साक्षर और कुशल हैं। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की अभी हाल ही में आयोजित बैठक में, हरियाणा सरकार ने मेवात क्षेत्र के आर्थिक रूप से पिछड़े चालकों के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटाने का अनुरोध किया था। मेवात में लोगों की आजीविका कम आय वाले साधनों पर निर्भर करती है, जिसमें वाहन चलाना भी शामिल है। राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया था कि इस क्षेत्र में अधिकांश लोगों के पास आवश्यक कौशल तो है, लेकिन आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है इसलिए इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिलना मुश्किल हो रहा है। यह महसूस किया गया है कि शैक्षणिक योग्यता की तुलना में वाहन चलाने की कौशलता अधिक महत्वपूर्ण है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त योग्य बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई है। इस आवश्यकता को हटाने से बड़ी संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं के लिए देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
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