कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। राज्य सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित करने का आदेश जारी किया है। इस क्रम में स्कूली शिक्षा निदेशक विजय किरन आनन्द ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर, शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद सिगरेट, खैनी, बीड़ी, जर्दा, पान मसाला आदि की बिक्री पर रोक लगाने को कहा है।
साथ ही शिक्षण संस्थानों की दीवारों पर तंबाकू मुक्त संस्थान का बोर्ड या दीवार पर इससे संबंधित संदेश लिखने को कहा है। इससे संबंधित प्रारूप भी सभी को भेजा गया है। इस आदेश को हर हाल में शत-प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।
हर महीने होगी स्थिति की समीक्षा- मासिक बैठक में शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा होगी। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थानों को आदेश जारी कर सरकार के निर्देश का अनुपालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही सरकार ने सभी संस्थान के प्रभारी को स्कूल परिसर से 100 गज की दूरी पर पीली रेखा खींचकर तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए प्रदर्शित करने को कहा है।
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