कानपुरः जन सामना संवाददाता। लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 का शंखनाद हो गया है। लोक सभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराने के लिये ज़िला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता का सुचारु रूप से पालन किया जाये। उन्होंने निर्देश दिए कि आचार संहिता के दौरान नई परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा वित्तीय स्वीकृतियों की घोषणाओं अथवा शिलान्यास आदि का पूर्ण रूप से निषेध किया गया है। साथ ही शासकीय योजनाओं हेतु नव स्वीकृति बनाना भी निषेध किया गया है।
यह अवगत कराया कि निर्वाचन के समय मे कोई भी सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो इसे भी अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
निर्वाचन के समय मंत्रीगणों द्वारा ऑफिसियल वाहनों का प्रयोग राजनैतिक कार्याे के लिए निषेध किया गया है। किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है। किसी भी जुलूस/रैली के लिए जगह, समय और रुट का निर्धारण पहले से करके पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना पूर्व सूचना के किसी भी जुलूस/रैली को अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑफिसियल कार्याे को कैम्पेनिंग के कार्याे में मिक्स नहीं किया जाएगा।
किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहे आर्थिक अथवा कोई और तरह से मतदाताओं को देना निषेध है। निर्वाचक के द्वारा किसी भी प्रकार की जातीय और साम्प्रदायिक अपील नहीं की जाएगी।
दूसरी पार्टियों व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा असत्यापित आरोपों और विकृतियों के आधार पर किसी की आलोचना नहीं की जाएगी। किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार (जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों) के लिए नहीं किया जाएगा।
पोलिंग स्टेशनो के 100मीटर दायरे के अंदर किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग, कनवेनसिंग, कोई भी आपत्तिजनक कार्य या कोई भी कैम्पेनिंग करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे किसी भी जगह पर रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां पर पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही हो। बूथों और पोलिंग स्टेशनों के आस पास किसी भी प्रकार के झंडे, पोस्टर, चिन्हों या प्रचार सामग्री का प्रयोग करना निषेध है। निर्वाचन के दौरान शराब का वितरण की अनुमति नहीं है। नॉमिनेशन के दौरान केवल 3 वाहनों को ही आर ओ/ ए आर ओ के कार्यालय के 100मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी। जिन गाड़ियों पर राजनैतिक दलों के झंडे लगे होते हैं उनका प्रयोग निषेध किया गया है। केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारि ही त्व् से अनुमति लेकर गाड़ी में झंडे का प्रयोग कर सकते है।
सरकारी परिसर में किसी भी प्रकार का डिफेंसमेंट (जैसे वाल पेंटिंग, बैनर, पोस्टर, होर्डिमग व झंडे) की अनुमति नहीं होगी। ऐसी प्राइवेट सम्पत्तियां जो डिफेंसमेंट लॉ के अंतर्गत नहीं आती है, और जो सरलता से हटाई जाने वाली सामग्री है उनको लगाने की अनुमति सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति के बाद लगाई जा सकती है। साथ ही उक्त लिखित अनुमति की कापी को आर ओ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। गेस्ट हाउसों में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति नहीं होगी। वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दी जाती है। उक्त समय के बाद यदि लाउडस्पीकर का प्रयोग किया गया तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए अनुमाति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध है।
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