Sunday, November 24, 2024
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जज राजनीति से बंधे नहींः हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज की

राजीव रंजन नाग: नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। केजरीवाल को अब जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को वैध बताया है और कहा कि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत रखे हैं। अतिरिक्त सौलिसीटर जेनरल (एएसजी) राजू ने कहा कि कोर्ट ने न्याय किया है।
केजरीवाल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। आप के एक सीनियर मंत्री ने बताया कि कल ही केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल राहत देने से इनकार करते हुए कई सख्त टिप्पणियां की हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों न हो उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है।
हाई कोर्ट ने कहा है कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा की उसकी गिरफ्तारी गलत है। ईडी के मुताबिक केजरीवाल पार्टी के संयोजक है। ईडी का आरोप है कि पैसे का इस्तेमाल गोवा में प्रचार में किया गया। ईडी ने कहा है की याचिकर्ता इस पूरे मामले में शामिल है। इस मामले में राघव, शरत रेड्डी समेत कई के बयान दर्ज किए गए है। हाई कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर का बयान ईडी नही बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते है तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं।
अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने यह सुझाव देने के लिए सामग्री प्रस्तुत की थी कि आम आदमी पार्टी के नेता ने अब समाप्त हो चुकी नीति को तैयार करने की साजिश रची थी और 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत की मांग में शामिल थे, जिसमें से कुछ का इस्तेमाल 2022 के गोवा चुनाव के लिए अभियान खर्चों को वित्तपोषित करने के लिए किया गया था। .
अदालत ने ईडी द्वारा अनुमोदकों (आरोपी जो सरकारी गवाह बन गया) और आप गोवा के एक उम्मीदवार द्वारा दिए गए बयानों पर भी गौर किया, जिसमें दावा किया गया था कि उसे कथित रिश्वत के साथ भुगतान किया गया था। इसलिए श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार दिया गया और उनकी याचिका खारिज कर दी गई। लिहाजा अदालत ने पहले के रिमांड आदेशों को बरकरार रखा। और उन्हें ईडी की हिरासत में भेजे जाने के बाद 15 अप्रैल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया।
श्री केजरीवाल हिरासत में लिये जाने वाले पहले मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। फैसला पढ़ते हुए अदालत ने श्री केजरीवाल की 3 अप्रैल की दलीलों पर कोई गौर नहीं किया, जिसमें उन्होंने अनुमोदकों के बयानों पर सवाल उठाया था। अदालत ने कहा कि अभियुक्तों को क्षमादान देने पर संदेह करना (अन्य अभियुक्तों को फंसाने वाली जानकारी के बदले में) ष्न्यायिक प्रक्रिया पर आक्षेप लगाने के समान हैष्। अदालत ने सख्त लहजे में कहा, श्श्यह कानून 100 साल से अधिक पुराना है…यह याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए गलत तरीके से बनाया गया एक साल पुराना कानून नहीं है।श्श्
पिछले हफ्ते, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया था, ‘… पहले बयानों में मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। कुछ को गिरफ्तार किया जाता है और पहली बार, उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया और जमानत ले ली। फिर उन्हें माफी मिल गई और सरकारी गवाह बन गए।’ हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि श्री केजरीवाल के पास ऐसे सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने और उनसे पूछताछ करने का अवसर होगा, लेकिन ष्उचित चरणष् पर। ‘….यह वह चरण नहीं है।’
श्री केजरीवाल और आप ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की गई थी। ताकि मुख्यमंत्री सहित पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं को किनारे करने और अभियान योजनाओं को बाधित किया जा सके। सिंघवी ने कहा, ‘श्समान खेल का मैदानश् (चुनाव से पहले) सिर्फ एक मुहावरा नहीं है। यह श्स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावश् का हिस्सा है जो लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा है। इस मामले से समय संबंधी मुद्दों की बू आती है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘यह इतनी जल्दी क्या है? मैं राजनीति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं… मैं कानून के बारे में बात कर रहा हूं।’ उन्होंने तर्क दिया कि गिरफ्तारी का मतलब ‘चुनाव के पहले चरण से पहले आम आदमी पार्टी को खत्म करना’ था। हालांकि, अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी ने चुनाव की तारीखों की परवाह किए बिना कार्रवाई की। इसमें यह भी कहा गया है कि श्री केजरीवाल को अक्टूबर से पहले कई समन नहीं भेजे थे, को पता होगा कि चुनाव नजदीक आ रहा है और इसलिए, उनके पास जांच में शामिल होने के लिए सीमित समय होगा।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कहा, ‘राजनीतिक विचारों को अदालत के समक्ष नहीं लाया जा सकता… इस अदालत के समक्ष मामला केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल के बीच संघर्ष का मामला नहीं है। यह अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच का मामला है।’