Sunday, November 24, 2024
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बिना लाइसेंस सिगरेट, गुटखा बेचने पर होगी एफआईआर

मथुरा। महानगर क्षेत्र में सिगरेट, गुटखा सहित दूसरे धूम्रपान के पदार्थ बेचने वालों को अब नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के इस तरह के पदार्थ बेचने पर जुर्माना लगाने से एफआईआर दर्ज कराये जाने तक का प्रावधान है। नगर निगम क्षेत्र में पहली बार बिना लाइसेंस के तम्बाकू पदार्थ बेचते पाये जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना और सामान जब्ती का प्रावधान है। दूसरी बार में पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने के साथ ही सामान जब्त किया जाएगा। वहीं तीसरी बार में जुर्माने और सामान जब्ती के बाद एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। नगर निगम एवं ग्राम पंचायत स्तर पर यह प्रावधान लागू किये गये हैं कि कोई भी छोटा बड़ा दुकानदार बिना लाइसेंस के धूम्रपान नहीं बेच सकेगा। इसके लिए विशेष तंबाकू निषेध अभियान चलाया जाएगा। जिसमें जनपद स्तर पर जिला समन्वय समिति तथा ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति बैठक आयोजन कर तंबाकू नियंत्रण के लिए अभियान की कार्ययोजना तैयार की गई है। प्रति सप्ताह स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य के द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी एवं चालान गतिविधि चलाई जाएंगी। एनटीसीपी, एनपीसीडीसीएस, एनएमएचपी कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यरत काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट द्वारा ब्लॉक स्तर पर शिविरों के माध्यम से तंबाकू का सेवन कर रहे व्यक्तियों की काउंसलिंग की जाएगी। ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में तंबाकू उपभोक्ता से होने वाली हानियों के संबंध में प्रचार प्रसार के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियो विजुअल व अन्य व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। आशा आंगनवाड़ी के सहयोग से ग्राम स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। वहीं नगरीय क्षेत्र में नगर निगम के इंस्पेक्टर जांच करके देंगे। अपर नगर आयुक्त, पर्यावरण अधिकारी और कर विभाग इसका लाइसेंस जारी करेंगे। इस तरह का कार्यक्रम सबसे पहले लखनऊ में चलाया गया। उसके बाद मुरादाबाद और मथुरा में चलाए जाना है।