कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के 1 पद व सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के 4 रिक्त पद के सापेक्ष पैनल गठित कर शासन को उपरोक्त कराने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप क एवं ख पर सत्यापित प्रणाम पत्र के प्रतिलिपियों के साथ चार प्रतियों में 25 अक्टूबर 2017 के सांयकाल 5 बजे तक न्यायिक सहायक कलेक्ट्रेट कानपुर देहात में आवेदक जमा कर दें। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के पद हेतु 10 वर्ष व सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के पद हेतु 7 वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव होना आवश्यक व आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक की न हो आदि निर्धारित योग्यता विधि परामर्शी निर्देशिका में दी गयी है। यह जानकारी जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने देते हुए बताया कि आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप क एवं ख तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जिलाधिकारी कार्यालय के न्याय सहायक पटल, नाजिर कलेक्ट्रेट, समस्त एसडीएम, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों आदि से प्राप्त की जा सकती है। नियुक्ति/अनुबंधित किये गये शासकीय अधिवक्ता को शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना होगा जिसके लिए शासन द्वारा अनुमन्य फीस दे होगी। उक्त पद की नियुक्ति/अबन्धन हेतु शासन प्रधिकृत है जिसे बिना कारण बताये आबन्धन समाप्त करने का अधिकारी होगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही देना होगा व आवेदन पत्र के साथ आवेदक अपना नाम, विवरण, आयु प्रमाण पत्र, विधि व्यवसायी, हिन्दी में प्राप्त योग्यतायें, पिछले तीन वर्ष की विधि, व्यवसाय की आय, और उसके द्वारा आय पर दिये गये आयकर की धनराशि ओर यदि आयकर नही लगाया गया हो तो उनके द्वारा भेजी गयी आयकर विवरण तथा गत दो वर्षो के दौरान उनके द्वारा विधि व्यवसाय में किये गये कार्यो का न्यायालय द्वारा सत्यापित विवरण प्रस्तुत करना होगा तथा यह सूचना भी दी जाये कि क्या उन्होंने फौजदारी/दीवानी/राजस्व संबंधि कार्य किया है। समस्त सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न किये जायेंगे। आवेदन पत्र आवेदक को पुलिस द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र भी लगाया जाना भी अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के सदस्य के उसका प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है। आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप कार्य दिवस में न्याय सहायक कलेक्ट्रेट कानपुर देहात के पटल से प्राप्त कर उसको चार प्रतियों में 25 अक्टूबर के सायं काल 5 बजे तक न्याय सहायक कलेक्ट्रेट कानपुर देहात में ही जमा करना होगा।