कानपुर, जन सामना ब्यूरो। प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी को पेंशन पाना उसका मौलिक अधिकारी है परन्तु पेंशन वही मिलेंगी जो उसको देय होगी। सभी को पेंशन समय से मिलना उतना ही आवश्यक है जितनी आवश्यकता वेतन की होती है। यदि किसी की पेंशन निर्धारण में कोई कमी रह जाती है या पेंशन निर्धारण में भृष्टाचार पाया जाता है तो वह पेंशन अदालत को सीधा अवगत कराये और पेंशन अदालत के अधिकारी / मजिस्ट्रेट उस पर तुरंत कार्यवाही करेंगे। उक्त निर्देश मण्डलायुक्त पी के महान्ति ने अपने शिविर कार्यालय में आयोजित पेंशन अदालत की कार्यवाही समीक्षा में दिये। उन्होंने कहा कि इस अदालत में कुल 4 मामले ही आये हैं इससे स्पष्ट होता है कि पेंशन अदालत अपना कार्य सक्रियता से पूरा कर रही है। आज की अदालत में तीन मामले बेसिक शिक्षा विभाग तथा एक मामला औद्यौगिक कार्यालय से संबंधित था इन सभी मामलों को निस्तारित कर दिया गया तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वह संबंधित पार्टी को दिये गये निर्णय से अवगत करा दें। उद्योग विभाग के सेवा निवृत्त कर्मचारी के संबंध में निर्देशित किया कि संबंधित को आज ही अपने निर्णय से अवगत कराये। बैठक में अपर निदेशक कोषागार पेंशन एस. पी. सिंह, संबंधित पेंशन प्रकरण के प्रतिभागी आदि उपस्थित थे।