Sunday, November 24, 2024
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निर्वाचन 2017 के अवसर पर जनपद में दण्ड संहिता की धारा 144 लागू

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है। जिसके नामांकन 04 नवंबर को तथा 29 नवंबर को मतदान को तथा मतगणना 1 दिसंबर को कराये जाने का कार्यक्रम नियत है। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के अवसर पर जनपद कानपुर देहात में दण्ड संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। यह निषेधाज्ञा गत दिवस सेे 10 दिसंबर 2017 तक लागू रहेगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम प्रशासन शिवशंकर गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के तहत असामाजिक एवं शरारती तत्वों द्वारा जनपद कानपुर देहात की सीमा में स्थित कस्बों एवं ग्रामों में कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा लोक व्यवस्था को भंग करने के प्रयास को रोकने के लिये तत्काल निवारण के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस निषेधाज्ञा की एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंधन करता है तो वह भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा और पुलिस को यह अधिकार होगा कि निषेधाज्ञा के उल्लंघन करने वाले को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जायेगा। उन्होने कहा कि कानपुर देहात जनपद की सम्पूर्ण सीमा में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निषेधाज्ञा लागू की गयी हैं- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के एकत्रित न होंगे। यह प्रतिबंध परम्परागत प्रार्थना सभाओं सामाजिक धार्मिक आयोजनों, पारिवारिक सदस्यों रेलवे स्टेशन, बस अडडों एवं स्कूल की रैलियों आदि पर लागू नही होगा। परम्परागत रूप से आयोजित जुलूस अथवा जलसों को छोड़कर किसी तरह का जुलूस, जलसों को आयोजित नही किया जायेगा। परम्परागत रूप से आयोजित होने वाले जुलूस अथवा जलसों की पूर्व अनुमति भी सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट से लिखित रूप से लेना आवश्यक होगा। निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह किसी घर की छत पर या घर के अन्दर या सड़क, गली या उसके किनारे अथवा किसी भी स्थान पर ईंट, पत्थर या ईंट के टुकड़े या ऐसी सामग्री जिससे चोट पंहुचायी जा सके न तो एकत्रित नही करेगा और न ही किसी दूसरे को ऐसा करने के लिये प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक अथवा धाार्मिक विद्वेष फैलाने वाला उत्तेजनात्मक भाषण नही देगा और न ही ऐसे नारे लगायेगा और न ही ऐसे पम्पलेट, बैनर आदि प्रकाशित नही करायेगा, जिससे किसी दूसरे सम्प्रदाय, जाति या वर्ग विशेष की भावनाओं को किसी भी प्रकार ठेंस पहुंचे या किसी प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न हो या कोई कटुता आये अथवा साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़े। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का अश्लील साहित्य आपत्ति जनक बैनर्स, हैण्डबिल अथवा पोस्टर्स व एस0एम0एस0 न तो प्रकाशित करायेगा, न ही प्रकाशित करायेगा और न ही वितरित करायेगा तथा न ही वितरित करेगा और नही करायेगा। धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले वीडियो कैसेट, टेप रिकार्डर ऑडियो कैसेट के क्रय विक्रय अथवा प्रदर्शन बजाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित अथवा एस0एम0एस के रूप में ऐसी कोई बात अथवा अफवा प्रचारित, प्रकाशित नही करेगा और न करायेगा और न ही कोई ऐसे कार्य करेगा जिससे वर्ग विशेष अथवा राजनैतिक दली की भावनाओं को किसी भी प्रकार ठेंस पहुंचे या किसी प्रकार की उत्तेजना फैले या शान्ति भंग हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक, रायफल या अन्य किसी प्रकार का कोई आग्ने अस्त्र अथवा भाला, लाठी, चाकू, गडांसा, तलवार या अन्य प्रकार के घातक या आत्म रक्षा में प्रयुक्त होने वाले हथियार लेकर नही जायेगा। यह प्रतिबन्ध वृद्धों, अपाहिजों की लाठी, सिक्खों की कृपाण अथवा विधि एवं व्यवस्था में संलग्न सरकारी अधिकारी, कर्मचारी तथा होमगार्ड के आयुद्ध, लाठी, डंडों पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति जिलामजिस्ट्रेट अथवा अपर जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना लाउडस्पीकर एवं किसी प्रकार ध्वनीय विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही करेगा और न ही किसी से करायेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के मध्य लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी भी दशा में नही किया जायेगा। नई परम्परा के तहत धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नही किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करके सार्वजनिक स्थानो पर नही घूमेंगा और न ही हुड़दंग मचायेगा। विस्फोटक पदार्थों को अवैध रूप से बिना लाईसेंस के निर्मित भण्डारण एवं विक्रय नही करेगा। काई भी व्यक्ति, अभिकर्ता अथवा अभिकर्ता अथवा कार्यकर्ता मतगणना उपरांत न तो नारेबाजी करेगा, न ही हर्ष फायरिंग करेगा, न ही कोई जुलूस निकालेगा, न ही आातिशबाजी करेगा और न ही कोई ऐसी भाषा का प्रयोग अथवा कृत्य करेगा जिससे दूसरे व्यक्ति, प्रत्याशी को कोई हाानि हो अथवा उसकी भावना को ठेस पंहुचे और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित अथवा एस0एम0एस के रूप में ऐसी कोई बात अथवा अफवा प्रचारित, प्रकाशित नही करेगा और न करायेगा और न ही कोई ऐसे कार्य करेगा जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग, उम्मीद्वार अथवा राजनैतिक कार्यकर्ताओं की भावनाओं को किसी भी प्रकार ठेंस पहुंचे या किसी प्रकार की उत्तेजना या कटुता या भाषाई समुदायों की बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह तेजाब, पेय पदार्थों की बोतलें जिन्हें हिलाकर तोडने से अथवा किसी व्यक्ति पर फेंकने पर चोट लगती हो को निर्दिष्ट स्थान, दुकान के अतिरिक्त न तो इकटठा करेगा और न ही करायेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी स्थान पर विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं आयेगा और न ही जनपद की सीमा ऐसी सामग्री लेकर प्रवेश करेगा। निषेधाज्ञा का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त उपजिला मजिस्टेªट ,तहसीलदार एवं थानाध्यक्ष अपने-अपने स्तर से अपने-अपने क्षेत्रो में करायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने निर्देश दिये है कि जनपद की सीमा में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी है जिसे प्रभावी तरीके से पालन कराया जाये। जनपद की सीमा में 10 दिसंबर तक धारा 144 प्रभावी रहेगी।