Sunday, November 24, 2024
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निष्पक्ष निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया में आचार संहिता का कड़ाई से करे अनुपालन: डीईओ

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कि निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही नामांकन प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो रही है। निष्पक्ष स्वतंत्र व शंातपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन ने रणनीति बना ली है। कहीं पर भी किसी प्रकार की घटना को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। निष्पक्ष चुनाव में व्यवधान डालने वालों को किसी भी सूरत में बख्सा नहीं जायेगा। आयोग के दिशा निर्देशों के तहत चुनाव कराने के लिए वह पूरी तरह तैयार है। निष्पक्ष निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया सहित समूचित निर्वाचन में आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करने के भी निर्देश दिये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर पालिका व नगर पंचायतों चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शनिवार से प्रारंभ हो रही है। जिसके तहत 26 आरओ व 30 एआरओ सक्रिय हो गये है। 27 सेक्टर व 12 जोनल मजिस्टेªट बनाये गये है तथा 82 मतदान केन्द्रों के 186 मतदेय स्थलों पर 135 वार्डो के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए चेयरमैन व सभासद पद के लिए मतदान करेंगे। बताया चेयरमैन पद के लिए छह लाख रूपयें व सदस्य पद के लिए डेढ़ लाख रूपये व्यय खर्च की सीमा रहेगी। जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए डेढ़ लाख व सदस्य पद के लिए सीमा तीस हजार रूपये खर्च की सीमा रहेगी। कलेक्टेªट में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका नंबर 05111-271073, 05111-271079 पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसे शिकायत पर अविलंब कार्यवाही की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निकाय निर्वाचन में लगे 26 आरओ व 30 एआरओ को अपने कार्यों के प्रति पूरी ईमानदारी व लगन से कार्य करते हुए सतर्कता से साथ सकुशल सम्पन्न कराना है। नामांकन कराए गए आंकड़ों डाटा आदि को या विवरण आदि को रजिस्टर आदि पर अपलोड करते रहना है समय बहुत कम है । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद मंे तीसरे चरण में मतदान विभिन्न मतदेय स्थलों पर 29 नवंबर को पूर्वान्ह 7ः30 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक किया जायेगा। जिला मजिस्टेªट जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने तीसरे चरण के जनपद के लिए 3 नवंबर को, निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करना 4 नवंबर को, नाम निर्देशन प्राप्त करने का दिनांक 4 नवंबर को निर्वाचन अधिकारी की नोटिस के साथ प्रारंभ हो जायेगा तथा निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने का अंतिम दिनांक व समय 10 नवंबर को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक नियत किया गया है। आयोग के समय सारणी के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 11 नवंबर को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक, अभ्यर्थन की वापसी की दिनांक 13 नवंबर पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक, प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय 14 नवंबर पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक, मतदान का दिनांक व समय 29 नवंबर पूर्वान्ह 7ः30 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक, मतगणना का दिनांक व समय 1 दिसंबर पूर्वान्ह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक निर्धारित किया गया है। निर्वाचन संबंधी दायित्वों का भली भांति जाने अधिकारी, स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व समयवद्ध तरीके से सम्पन्न हो किसी भी प्रकार की शिथिलता किसी भी स्तर पर क्षम्य नही होगी। नामांकन भोगनीपुर नगर पालिका पुखरायां अध्यक्ष पद न्यायालय कक्ष एसडीएम भोगनीपुर नामांकन का स्थान तथा सभागार कक्ष तहसील भोगनीपुर में सदस्य वार्ड संख्या 1 से 25 तक नामांकन स्थल बनाया गया है। नगर पंचायत अमरौधा अध्यक्ष हेतु न्यायालय कक्ष तहसीलदार भोगनीपुर, सदस्य हेतु राज्य निरीक्षक कक्ष तहसील भोगनीपुर, अकबरपुर तहसील के नगर निकाय नगर पंचायत अकबरपुर अध्यक्ष न्यायालय कक्ष एसडीएम अकबरपुर तथा सदस्य हेतु न्यायालय कक्ष नायब तहसीलदार कक्ष गजनेर, नगर पंचायत रूरा अध्यक्ष तहसीलदार न्यायालय कक्ष अकबरपुर, सदस्य नायब तहसीलदार न्यायालय कक्ष अकबरपुर में नामांकन स्थल रखा गया है। इसी प्रकार मैथा तहसील के नगर पंचायत शिवली में अध्यक्ष पद हेतु एसडीएम मैथा न्यायालय कक्ष सदस्य हेतु मैथा तहसीलदार न्यायालय कक्ष, सिकन्दरा के नगर पंचायत सिकन्दरा में अध्यक्ष तहसीलदार सिकन्दरा न्यायालय कक्ष सदस्य पद हेतु नायब तहसीलदार न्यायालय कक्ष सिकन्दरा में नामांकन किया जायेगा। इसी प्रकार डेरापुर तहसील नगर पालिका परिषद झींझक नगर निकाय अध्यक्ष हेतु एसडीएम डेरापुर न्यायालय कक्ष व सदस्य हेतु तहसील सभाकक्ष डेरापुर तथा नगर पंचायत डेरापुर अध्यक्ष हेतु तहसीलदार डेरापुर न्यायालय कक्ष व सदस्य हेतु नायब तहसीलदार न्यायालय कक्ष में नामांकन स्थल रखा गया है। इसी प्रकार तहसील रसूलाबाद के नगर निकाय नगर पंचायत रसूलाबाद के अध्यक्ष हेतु न्यायालय तहसीलदार/ मजिस्टेªट कक्ष संख्या 6 तथा सदस्य हेतु न्यायालय नायब तहसीलदार रसूलाबाद कक्ष संख्या -3 में रखा गया है। नाम निर्देशन का मूल्य जमानतराशि प्रत्याशी की व्यय सीमा भी रखी गयी है। जिसमें अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, नाम निर्देशन प्रपत्र संख्या 5 ख, बिक्री का मूल्य नाम निर्देशन का मूल्य आरक्षित श्रेणी 250 रू., अनारक्षित श्रेणी 500 रू. जमानत राशि आरक्षित श्रेणी 4000 रू. अनारक्षित श्रेणी 8 हजार रू, तथा व्यय सीमा 6 लाख रखा गया है। सदस्य नगर पालिका परिषद में नाम निर्देशन प्रपत्र संख्या 5 ग हेतु बिक्री का मूल्य नाम निर्देशन का मूल्य आरक्षित श्रेणी हेतु 100 रू, अनारक्षित श्रेंणी के लिए 200 रू, जमानत राशि हेतु आरक्षित श्रेणी के लिए 1000 रू, अनारक्षित श्रेणी के लिए 2000 रू, व्यय सीमा हेतु 1 लाख 50 हजार रूपये रखा गया है। अध्यक्ष नगर पंचायत में नाम निर्देशन प्रपत्र संख्या 5 घ हेतु बिक्री का मूल्य निर्देशन का मूल्य आरक्षित श्रेणी में 125 रू, अनारक्षित श्रेणी 250 रू, जमानत राशि हेतु आरक्षित श्रेणी 2500 रू, अनारक्षित श्रेणी हेतु 5000 रू, व्यय सीमा 1 लाख, 50 हजार रू, रखा गया है। इसी प्रकार सदस्य नगर पंचायत नाम निर्देशन प्रपत्र संख्या 5 ड में बिक्री का मूल्य नाम निर्देशन का मूल्य हेतु आरक्षित श्रेणी में 50 रू, अनारक्षित श्रेणी के लिए 100 रू, जमानत राशि के लिए आरक्षित श्रेणी के लिए 1000 रू, अनारक्षित श्रेणी के लिए 2000 रू, तथा व्यय सीमा 30 हजार रूपये रखा गया है। उम्मीदवारों की अर्हता अध्यक्ष व सदस्य हेतु नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत हेतु संबंधित नगर निकाय का निर्वाचक हो अध्यक्ष हेतु 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा सदस्य हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। एक उम्मीदवार दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य/पार्षद हेतु निर्वाचन नही लड सकता है। इसके अलावा अन्य उम्मीदवार हेतु अर्हताएं व अर्हताओं का भी होना जरूरी है।