कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद में माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद द्वारा 6 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होने वाली हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट की परीक्षायें वर्ष 2018, महाशिव रात्रि 14 फरवरी, होली 1 व 2 मार्च, मोहम्मद हजरतअली जन्म दिवस 21 मार्च, रामनवमी 25 मार्च, महावीर जयन्ती 29 मार्च आदि पर्व को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करायें जाने तथा जनपद में समूचित सुरक्षा व शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु धारा 144 को लागू कर दिया गया है। जो 5 फरवरी से प्रभावी होकर 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगी। यह जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव शंकर गुप्ता ने देते हुए बताया कि परीक्षा को देखते हुए कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह परीक्षा केन्द्र के आसपास 200 मीटर परिधि के अन्दर किसी भी दशा में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग करेंगा ना ही परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर परिधि के अन्दर बिना संबंधित एसडीएम की अनुमति से प्रवेश नही करेंगा। परीक्षार्थियों एवं ड्यूटी पर तैनात अधिकारी एवं कर्मचारियांे पर प्रवेश का प्रतिबन्ध लागू नही होगा। व्यक्ति या परिक्षार्थी किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र आदि लेकर परीक्षा स्थल पर लेकर प्रवेश नही करेंगा और न ही परीक्षा केन्द्र के आसपास भीड़ एकत्र नही करेंगा।
परीक्षाओं को देखते हुए धारा 144 के तहत कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के पास पास 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी दशा में फोटो काफी मशीन की दुकान नही खोलेगा और न ही कोई व्यक्ति परीक्षार्थी प्रश्नपत्रों की छायाप्रति नहीं करायेगा। केन्द्र व्यवस्थापक तथा ड्यूटी पर तैनात मजिस्टेªेटों को छोडकर किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जायेगा, किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग बिना एसडीएम की अनुमति के बिना नही करेगा। होली को देखते हुए कोई भी व्यक्ति दूसरे सम्प्रदाय के लोगों की अनिच्छा पर उसपर और न ही धार्मिक स्थलों पर रंग, कीचड, गुब्बारा, पेन्ट आदि का प्रयोग नहीं करेगा। उत्तेजक नारे, अभद्र भाषा का प्रयोग नही किया जायेगा। धर्म सम्प्रदाय के आधार पर भडकाने वाला अथवा दूसरी जाति धर्म तथा सम्प्रदाय के व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुचाने वाला गाना अथवा नारों को उच्चारित नही किया जायेगा। जनपद की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति भाला, बल्लम, धारदार हथियार, लाठी, डंडा, समूह में किसी सक्ष्यम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नही चलेगा। बीमार अथवा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जिसे सहारे के लिए डंडे की जरूरत पड़ सकती है तथा प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर हो उस पर प्रतिबन्ध लागू नही होगा। इसी प्रकार धारा 144 के तहत कई आदेश दिये गये है जिनका कडाई से अनुपालन किया जाये।
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