⇒उत्तर पुलिस ने दो ठेकों से पकडे़ अवैध बिक्रेता
⇒समय का पालन न करने पर बिक्री करने वाले ठेकेदार का ठेका होगा निरस्त-फरीद अहमद
फिरोजाबादः जन सामना संवाददाता। प्रदेश सरकार द्वारा आबकारी विभाग को आदेश दिया था कि जनपद में बिकने वाली देशी शराब की दुकाने दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही खुल सकेगी। सरकार के आदेश के आने के बाद दुकान 12 से 10 बजे तक ही खुल रही है। लेकिन अधिक कीमत पर अवैध रूप से 24 घण्टे शराब खुलकर बैची जा रही थी। थाना उत्तर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दो ठेकों पर से कर्मचारियों को हिरासत में लेने के बाद कार्यवाही की जा रही है।
बताते चले कि विगत कई दिनों से जनपद में विभाग के लोगों को सूचना दी जा रही थी कि कोटला चुकी, गंज मौहल्ला के साथ जनपद के विभिन्न इलाकों में बने देशी शराब के ठेकों पर 24 घण्टे शराबियों का जमावाडा लगा रहता है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को शराबी लोग काफी परेशान करते थे। गंज मोहल्ला, कोटला रोड, कोटला चुकी आदि जनपद के कई स्थानों पर सुबह से देर रात्रि तक देशी ठेकों पर जमकर शराब की बिक्री की जा रही है। इतना ही नहीं 75 रूपये में मिलने वाला क्वाटर 80 रूपयें में बैचा जा रहा है। 12 से रात्रि 10 बजे तक सरकारी रेट पर अतिरिक्त समय में पांॅच से दस रूपये अतिरिक्त लिये जाते है। जिसके लिए अवैध विक्री के लिए अतिरिक्त लड़को को लगाया जाता था। शिकायत मिलने पर थाना उत्तर प्रभारी निरीक्षक प्रवेश कुमार ने कार्यवाही करते हुए कोटला चुगी, गंज मौहल्ला देशी शराब के ठेकों पर धाबा बोलते हुए तडके ही अवैध बिक्री करते हुए दो लोगों को दबोच लिया। दोनो ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कहते हुए विभाग के लोगों को शिकायत भेजी गयी है। इस कार्य से क्षेत्रीय लोगों में काफी खुशी है। उक्त मामले में सहायक आबकारी आयुक्त फरीद अहमद ने बताया कि जो भी ठेकेदार समय से पूर्व या बाद में शराब बिक्री करते पकडे़ जाते है, या किसी के माध्यम से ठेके से शराब बिक्री की सूचना मिलने पर उसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए ठेका निरस्तीकरण के आदेश किये जायेगे।