मतदान स्थलों का आलेख्य प्रकाशन जिला निर्वाचन कार्यालय एवं समस्त तहसील कार्यालयों में किया जायेगा एक सप्ताह तक
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन अयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सम्भाजन के उपरान्त संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए संलग्नक सूची में विर्निदिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 41-इटावा(अ0जा0) के अन्तर्गत विधान सभा 207-सिकन्दरा, 42-कन्नौज के अन्तर्गत विधानसभा 205-रसूलाबाद(अ0जा0), 44-अकबरपुर के अन्तर्गत विधानसभा 206- अकबरपुर रनियां एवं 45-जालौन(अ0जा0) के अन्तर्गत विधानसभा 208-भोगनीपुर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्रों की उनमें से प्रत्येक के समक्ष लिखे हुए मतदान क्षेत्रों या मतदान समूहों के लिए व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि उपर्युक्त विधानसभा मतदान स्थलों के सम्बंन्ध में सुझाव/आपत्तियां एक सप्ताह के अन्दर लिखित रूप से दिये जा सकते है तथा मतदान स्थलों का आलेख्य प्रकाशन जिला निर्वाचन कार्यालय, कानपुर देहात एवं समस्त तहसील कार्यालयों पर एक सप्ताह किया जायेगा।