फिरोजाबाद, एस. के. चित्तौड़ी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुधाकर दुबे ने बताया कि मा0जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोबिन्द बल्लभ शर्मा के निर्देशानुसार जनपद फिरोजाबाद के प्रांगण में 14 जुलाई 2018 दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय फिरोजाबाद के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं। जिसमें दीवानी, फौजदारी के सभी न्यायालय उपस्थित होंगे। जिनके द्वारा मुख्यतः मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम, वैवाहिक, राजस्व, स्टाम्प, चकबंदी, नकल अध्यादेश, उत्तराधिकार, धारा 138 एन आई एक्ट, लघु फौजदारी, बैंक, विद्युत, मोबाइल के बकाया, नगर निगम व अन्य छोटे-छोटे वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौतेें के द्वारा कराया जायेगा।
उन्होंने बताया की लोक अदालत विवादो के समझौते के माध्यम के लिए एक वैकल्पिक मंच है। इसमें सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमे समझौता वर्जित है सभी प्रकार के आपराधिक मामले लोक अदालतों भी लोक अदालतों द्वारा निपटाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदातल में समझौते के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटा दी जाती है। अभी जो विवाद न्यायलय के समक्ष नहीं आये है उन्हें भी प्री-लिटिगेशन स्तर पर बिना मुकदमा दायर किये ही पक्षकारों की सहमति से प्रार्थना पत्र देकर लोक अदालत में फैसला कराया जाता है। उन्होंने पक्षकारों से अपील की है कि अपने वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय अथवा सम्बंधित न्यायलय में संपर्क कर सकते हैं।