कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उ0प्र0 औद्योगिक प्रतिष्ठान (राष्ट्रीय अवकाश) अधिनियम 1961 की धारा-3 तथा उ0प्र0 दुकान वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 (1)‘ख’ मे राष्ट्रीय अवकाश के दिन औद्योगिक प्रतिष्ठान व दुकान/वाणिज्य अधिष्ठान में अवकाश रखने का प्रावधान है। यह जानकारी देेते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा आगामी 02 अक्टूबर 2018 को गांधी जयन्ती के उपलक्ष्य मे उक्त प्रावधानो को प्रवृत्त कराने का आदेश दिया है। उन्होंने निर्देश दिये है कि 02 अक्टूबर 2018 को कारखानो व दुकान वाणिज्य अधिष्ठान में अवकाश रहेगा। किसी भी श्रमिक को उत्पादन या व्यापारिक गतिविधि मे संलग्न करने के लिये बाध्य नही किया जायेगा। उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानो का उल्लघंन करने की दशा मे विधिक कार्यवाही की जायेगी।