Tuesday, November 26, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » जनपद में धारा 144 लागू, उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही: पंकज वर्मा

जनपद में धारा 144 लागू, उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही: पंकज वर्मा

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद में विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा आगामी दिनों में किये जाने वाले राजनैतिक आन्दोलनों, धरने एवं प्रदर्शनों आदि के दौरान विपक्षी पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाये जाने तथा उनके समर्थकों द्वारा नारेबाजी अथवा अभद्र शब्दो का प्रयोग किये जाने पर कानून व्यवस्था बिगडने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त दिनांक 1 जुलाई से 20 जुलाई तक होने वाली राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा निजी सम्बन्ध प्राप्त संस्थानों की अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षाओं जून/जुलाई 2019 का सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने में कतिपय व्यक्तियों/अराजकतत्वो द्वारा शांति भंग किये जाने का प्रयास किया जा सकता है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज वर्मा ने बताया कि उपरोक्त वर्णित स्थिति में जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है। चूकि समय कम होने के कारण दूसरे पक्ष को नही सुना जा सकता है ऐसी स्थिति में जनपद की शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत आदेश किये जाने हेतु मेरा स्पष्ट समाधान हो गया है कि निषेधाज्ञा लागू की जाये।
अपर जिलाधिकरी प्रशासन पंकज वर्मा ने जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के प्रयोजन के लिए आदेश पारित किये है। जनपद की सीमा के तहत कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, भाला, बल्लम, धारदार हथियार, हांकी, बेंत, डंडा या अन्य कोई शस्त्र व्यक्तिशः या समूह में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति लिए नही चलेगा। बीमार अथवा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति, जिसे सहारे के लिए लाठी की जरूरत पड सकती है तथा प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी जो ड्यूटी पर हो पर उक्त प्रतिबंध लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नही बनायेगा और न ही समूह के साथ चलेगा। कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, आतिशबाजी या अन्य प्रकार का विस्फोटक सामान आदि लेकर सार्वजनिक स्थल पर नही चलेगा तथा कंकड पत्थर या अन्य कोई मारक पदार्थ सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के एकत्र नही करेगा। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा सार्वजनिक रास्ते में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा जिससे कि यातायात आवागमन में कोई अवरोध व्यवधान उत्पन्न हो, धारा लागू रहने की अवधि में कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल किसी भी जनसभा अथवा जुलूस का आयोजन बिना संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के नहीं करेगा। धारा 144 के तहत किसी भी व्यक्ति का पुतला जलाना, प्रदर्शन करना, पक्ष विपक्ष में नारेबाजी करना वर्जित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग बिना जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के नही किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा उत्तेजक नारा, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा न ही जाति, धर्म, सम्प्रदाय के आधार पर भड़काने वाला अथवा दूसरे जाति, धर्म तथा सम्प्रदाय के व्यक्तियो की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भाषण, गाना अथवा नारा ही उच्चरित किया जायेगा। लाउडस्पीकर /पब्लिक एडेªस का प्रयोग बिना समक्ष अधिकारी के लिखित अनुमति के बिना नही करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जनपद की सीमा में लागू कर दिया गया है जो 28 जून से 27 जुलाई 2019 तक प्रभावी रहेगा।