कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद कानपुर देहात के समस्त ट्रान्सपोर्टरों/वाहन स्वामियों को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में दिये आदेशों के अनुपालन में खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में उपखनिजों तथा बालू, मौरम, गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश के पोर्टल http://www.mining.up.work121.com पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है।
जिलाधिकारी ने उक्त के अनुसार प्रदेश में पंजीकृत वाहनों पर ही 01 अक्टूबर 2019 से उपखनिजों का परिवहन मान्य होगा। पोर्टल पर समस्त वाहन स्वामी इंटरनेट पर वेबसाइट http://www.mining.up.work121.com पर जायेंगे, अपना पंजीकरण करेंगे(एक बार), अपने समस्त वाहनों की पंजीकरण सम्बन्धित जानकारी उक्त वेबसाइट पर भर कर उससे एक प्रिन्ट निकालेंगे, इस प्रिन्ट के साथ वेबसाइट पर संलग्न किये अभिलेख नत्थी कर सम्बन्धित खान अधिकारी के कार्यालय में जमा कराएगे तथा प्रिन्ट की एक प्रति पर प्राप्ति की सूचना खान अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करेंगे।