कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यवसायिक प्रयोजन हेतु मिट्टी खनन विशेष रूप से जे0सी0बी अथवा मशीनों का प्रयोग बिना खातेदार की शपथ पत्र पर लिखित सहमति तथा इस निमित्त जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुमति के बिना नही किया जा सकेगा।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन/प्रभारी अधिकारी खनन पंकज वर्मा ने बताया कि शासन द्वारा साधारण मिट्टी की रायल्टी शून्य कर दी गयी है। ग्रामीण आंचलों में किसी भूमि के खातेदार द्वारा अपने भूखण्ड से स्वयं के उपयोग हेतु मिट्टी उठाकर ले जाने हेतु खनन अनुज्ञा-पत्र (एम0एम0-10) की आश्यकता नही है। किन्तु व्यवसाय हेतु किये जाने वाले साधारण मिट्टी के खनन के लिए खनन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यवसायिक प्रयोजन हेतु मिट्टी खनन विशेष रूप से जे0सी0बी अथवा मशीनों का प्रयोग बिना खातेदार की शपथ पत्र पर लिखित सहमति तथा इस निमित्त जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुमति के बिना नही किया जा सकेगा। व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु मिट्टी खनन के लिए आवेदकों द्वारा खनन अनुज्ञा-पत्र के साथ-साथ खनन योजना व पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना खनन अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये, किये गये खनन को अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा। तद्नुसार सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।