कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, माध्यम से संचालित (स्वतः रोजगार योजना (एस0सी0पी0) एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की अनुविनि) यथाः वाहन योजना, टर्मलान योजना, रिक्शा योजना, योजनाओं के अन्तर्गत ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी। परन्तु उक्त योजनान्तर्गत किसी कारण वश बकायेदारों द्वारा अभी तक अपनी देय ऋण राशि की किश्तों को जमा नही कर सके है और इन पर ऋण अवधि के उपरान्त भी मूलधन पर दण्ड ब्जाज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हुए कुल बकाया धनराशि बहुत अधिक हो गयी है। निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली एवं लाभार्थी हित के दृष्टिगत वर्तमान सरकार द्वारा एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस प्रस्तावित की गयी है। जिसके अन्तर्गत ऋण गृहीता से ऋण स्वीकृति के समय निर्धारित अवधि (36 माह से लेकर 60 माह जैसे स्थित हो) का ही साधारण ब्याज लिया जायेगा, शेष अवधि का सम्पूर्ण चक्रवद्धि ब्याज/दण्ड ब्याज माफ किया जायेगा। अनुसूचित जाति के बकायेदार जिन्होंने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत ऋण की सुविधा प्राप्त किये है और किन्ही कारण से ससमय किस्तों को जमा नही किया है एव उन पर दण्ड ब्याज अथवा चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हुए कुल बकाया धनराशि बहुत अधिक हो गयी है। यह योजना समाज कल्याण अधिकारी विकास/जिला प्रबन्धक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, जो विकास कानपुर देहात कार्यालय के कमरा नंबर 112 विकास भवन माती में पहुंचकर उक्त योजना का लाभ पाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा दिनांक 31 अक्टूबर के पश्चात ऐसे ऋण खाते जिनमें पैसा जमा नही होता है की वसूली प्रमाण पत्र आरसी जारी हो जायेगी, जिसमें उपरोक्त योजना का कोई लाभ तो नही मिलेगा और 10 प्रतिशत अतिरिक्त कलेक्शन चार्ज भी देना होगा। साथ ही साथ ऐसे लाभार्थी तथा उनके जमानतदारों की कुर्की/नीलामी आदि भी हो सकती है। उपरोक्त जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) पदेन/जिला प्रबन्धक सुश्री सन्तोष पाठक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. ने देते हुए बताया कि इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय विकास भवन माती से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है।