कानपुर, अर्पण कश्यप। जिलाघिकारी के आदेशानुसार अब गली-गली में रिक्शे, ठेले, ठिलियों पर अंडे, मछली व चिकन बेचे जा सकेंगे। जिसके लिये आप मजिस्ट्रेट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराते हुऐ पास बनवा कर इनकी बिक्री कर सकते है।
जिसके लिये किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं हैं।
कानपुर जिलाघिकारी डाॅ ब्रह्मदेव तिवारी ने निर्देशित करते हुऐ कहा है कि ये सब भी फूड श्रृंखला में आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये जिसे बिक्री किया जा सकता हैं।