व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान रविवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को तथा उसी मार्ग के बांयी ओर की व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकाने सोमवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को खुलेंगी: डीएम
दुकान के सामने किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जाना एवं फुटपाथ पर रेहड़ी बाजार लगाया जाना रहेगा प्रतिबन्धित: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशों के तहत जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर पंचायत अकबरपुर के अन्तर्गत वर्णित मार्गों के दाहिने ओर की व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान रविवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को तथा उसी मार्ग के बांयी ओर की व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकाने सोमवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को खुलेंगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि लाॅक डाउन के दौरान नगर पंचायत अकबरपुर क्रमिक दिवसों में खोली जाने वाली दुकानों की जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर की तरफ से इटावा की तरफ हाइवे सर्विस रोड दुकानें खुलने का दिन रविवार, मंगलवार, शुक्रवार को आघू बम्बा से आर0टी0ओ0 ऑफिस तक दायीं ओर की दुकानें खुलेगी। इसी प्रकार दुकानें खुलने का दिन सोमवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को आघू बम्बा हाइवे से जुग्गापुरवा तिराहा हाइवे सर्विस रोड तक बायीं ओर की दुकानें खुलेगी। इसी प्रकार माती रोड संतराज हास्पिटल की तरफ से रूरा रोड नेशनल हास्पिटल तक उपरोक्त दिन के अनुसार माती रोड पवन तनय हास्पिटल से नेशनल हास्पिटल रूरा रोड तक दायीं ओर की दुकानें। माती रोड सन्तराज हास्पिटल से खरका तिरहा के सामने तक की बायीं ओर की दुकानें। मैकूलाल पेट्रोल पम्प तरफ से खादी भण्डार अकबरपुर तक पेट्रोल पम्प के सामने से रूरा चैराहा होते हुये हरिश्चन्द्र लेखपाल के सामने मन्दिर तक दायीं ओर की दुकानें। पेट्रोल पम्प से रूरा चैराहा होते हुये खादी भण्डार तक की बायीं ओर की दुकानें। बाढ़ापुर रोड तिराहा की तरफ से ईदगाह तिराहा तक बाढ़ापुर रोड तिराहा से बंटी शर्मा की दुकान होते हुये ईदगाह तिराहा तक दायीं ओर की दुकानें। बाढ़ापुर रोड तिराहा शगुन पैलेस् से ईदगाह तिराहा तक बायीं ओर की दुकानें। बाढ़ापुर रोड सब्जी मण्डी तिराहा तरफ से खादी भण्डार होते हुये अगनू की गुमटी तक बाढ़ापुर रोड तिराहा से खादी भण्डार होते हुये अगनू की गुमटी तक की दायीं तरफ की दुकानें। बाढ़ापुर रोड तिराहा से खादी भण्डार होते हुये अगनू की गुमटी तक बायीं तरफ की दुकानें। हाइवे सर्विस रोड तरफ से पावर हाउस रोड होते हुये राकेश मेडिकल तक। हाइवे सर्विस रोड तरफ से पावर हाउस रोड होते हुये राकेश मेडिकल तक दायीं ओर की दुकानें। हाइवे सर्विस रोड तरफ से पावर हाउस रोड होते हुये राकेश मेडिकल तक बायीं ओर की दुकानें। रामलीला मैदान तरफ से कुंजीलाल चक्की तिराहा तक रामलीला मैदान से कुंजीलाल चक्की तिराहा तक दायीं ओर की दुकानें। रामलीला मैदान से कुंजीलाल चक्की तिराहा तक बायीं ओर की दुकानें। बालकिशन सेठ तरफ से कैलाश चप्पल वाले की दुकान तक। बालकिशन सेठ की दुकान से कैलाश चप्पल वाले की दुकान तक दायीं ओर की दुकानें। बालकिशन सेठ की दुकान से कैलाश चप्पल वाले की दुकान तक बायीं ओर की दुकानें। जिलाधिकारी ने बताया कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकानों को खोले जाने का समय अपरान्ह 12ः30 बजे से सायं काल 06ः30 बजे तक रहेगा। किराना, सब्जी, दूध, फल की दुकानों के खुलने का समय प्रातः 7ः00 बजे से 11ः00 बजे तक रहेगा। खरीद-फरोख्त के लिये परिवार का एक ही सदस्य घरों से बाहर निकलेगा। जिससे सड़कों अर्थात व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आगे अनावश्यक भीड़ न हो। कालोनियों इत्यादि में एकल दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सहायक/कर्मचारी हाथों में ग्लब्स पहनकर ग्राहक को सामग्री देंगे तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान यह भी सुनिश्चित करेंगें कि कई ग्राहक एक समय में दुकान के अन्दर प्रवेश न करें। इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिये कोई अस्थायी अवरोध दुकान के प्रवेश द्वार पर स्थापित करेंगें। व्यापारिक प्रतिष्ठान ग्राहकों को “आरोग्य सेतु एप” को डाउनलोड करने का आग्रह करेंगें। ग्रामीण क्षेत्र में दुकानें खुली रहेगी किन्तु वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिये सार्थक प्रयास दुकानदार द्वारा ग्राहकों से कराया जायेगा। जिस दुकानदार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जायेगा, उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। सड़क के दायीं व बायीं पटरी पर स्थित दुकानों में से ऐसी दुकानें जो Cooked food Items (Consumable) की हैं, उन्हें खोले जाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। समस्त हाॅट बाजार बन्द रहेंगे। शहर/बाजार को सेनेटाइज किये जाने के उद्देश्य से साप्ताहिक बन्दी के दिन समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकानें (मेडिकल स्टोर को छोड़कर) बंद रहेगी। समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकानों के मालिकों द्वारा सड़क पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया जायेगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकानों के मालिकों का यह दायित्व होगा कि वह अपने प्रतिष्ठान/दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करायेंगे। इसके लिये दुकानदारों द्वारा अपने दुकान के सम्मुख 05-05 फीट की दूरी पर गोले बनवाये जायेंगे तथा बड़ी दुकानों के अन्दर एक समय में अधिकतम 05 ग्राहक रह सकेंगे। व्यापारिक प्रतिष्ठान का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं एवं अपने कर्मचारी/अन्य को मास्क उपलब्ध कराते हुये मास्क का प्रयोग करना/कराना सुनिश्चित करेगा। दुकान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक को मास्क, गमछा, रूमाल आदि बांधकर ही दुकान पर आने तथा दुकान पर ग्राहकों के हाथ विसंक्रमित करने हेतु हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे तथा प्रत्येक ग्राहक के समुचित सेनेटाइजेशन के बाद ही वस्तुओं का आदान-प्रदान करेंगे। प्रत्येक व्यापारी अपने कार्मिक क्षमता के 50 प्रतिशत कार्मिक के साथ ही दुकान संचालन करेंगे। जनपद की सीमाओं पर लगे हुये बैरियर पूर्व की भाॅति क्रियाशील रहेंगे एवं इस पर पुलिस बल की तैनाती पूर्ववत् रहेगी। मुख्य बाजार में चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। जनपद में ई-रिक्शा, टैम्पो का संचालन प्रतिबन्धित रहेगा। अकबरपुर के अतिरिक्त अन्य तहसीलों के उप जिलाधिकारी द्वारा नगर निकाय मुख्यालय स्थित बाजारों व आवश्यकतानुसार अन्य बाजारों में साप्ताहिक बन्दी का ध्यान रखते हुये उपरोक्त प्रकार का आदेश स्वहस्ताक्षरों से तत्काल/आज ही जारी किया जायेगा तथा उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायी जायेगी। Containment Zone/hotspot में किसी प्रकार की दुकान बिना जिला प्रशासन की अनुमति के नहीं खुल सकेंगी। दुकान के सामने किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जाना एवं फुटपाथ पर रेहड़ी बाजार लगाया जाना प्रतिबन्धित होगा। संक्रमण को रोकने हेतु कपड़ों की दुकानों से बिके हुए कपड़ों की वापसी नहीं की जायेगी और न ही ग्राहकों द्वारा लिये गये कपड़ों का ट्रायल किया जायेगा। समस्त उपजिलाधिकारी अपने स्थानीय क्षेत्राधिकारी में उपर्युक्त उपायों तथा इस निमित्त जनपद में लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निर्गत आदेश दिनांक 04.05.2020 का पालन कराये जाने हेतु Incident Commanders के रूप में तैनात रहते हुए उपर्युक्त उपायों को लागू कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। उक्त व्यवस्था दिनांक 31 मई 2020 तक जारी रहेगी। उसके उपरान्त यथास्थिति अग्रेतर आदेश निर्गत किये जायेंगे। लाॅकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0दा0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी। कोई भी व्यापारी अपनी आशंका/असुविधा/शिकायत/सुझाव के संदर्भ में जिला कन्ट्रोल रूम, कानपुर देहात फोन नम्बर-05111-271007 व 271366 पर संपर्क कर सकता है।
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