Tuesday, November 26, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » पर्यटन मंत्रालय ने होटल और अन्य आवास इकाइयों की वैधता अवधि बढ़ायी

पर्यटन मंत्रालय ने होटल और अन्य आवास इकाइयों की वैधता अवधि बढ़ायी

टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की सभी श्रेणियों के लिए छह महीने की छूट या विस्तार
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। पर्यटन मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों के पर्यटकों के लिए अपेक्षित मानकों के अनुरूप स्टार रेटिंग प्रणाली के तहत होटलों का वर्गीकरण करता है। इस प्रणाली के तहत होटलों को एक रेटिंग दी जाती है, जिसमें वन स्टार से लेकर थ्री स्टार, फोर और फाइव स्टार, अल्कोहल के साथ या इसके बिना, फाइव स्टार डिलक्स, हेरिटेज (बेसिक), हेरिटेज (क्लासिक), हेरिटेज (ग्रैंड), लिगेसी विंटेज (बेसिक), लिगेसी विंटेज (क्लासिक), लिगेसी विंटेज (ग्रैंड) और अपार्टमेंट होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस आदि शामिल हैं। यह वर्गीकरण / प्रमाणन पांच साल की अवधि के लिए वैध होता है।
कोविड – 19 महामारी और लॉकडाउन के कारण आतिथ्य (हॉस्पिटेलिटी) उद्योग बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। आतिथ्य क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभवित हुआ है। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि होटल या अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणपत्रों की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन / पुनर्नवीनीकरण और वर्गीकरण / पुनर्वर्गीकरण की अवधि समाप्त हो गई है / अवधि (24.03.2020 से 29.6.2020) के दौरान समाप्त होने की संभावना है, को 30.06.2020 तक बढ़ाया जाता है।
इसी तरह, मंत्रालय के पास ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, एडवेंचर टूर ऑपरेटर, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर आदि को मंजूरी देने की योजना है, ताकि इन श्रेणियों में गुणवत्ता, मानक और सेवा को प्रोत्साहित किया जा सके और इससे भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिले।
कोविड -19 महामारी के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान मार्च 2020 से निरीक्षण कार्य और आवेदन की जांच को स्थगित करना पड़ा है। इस देखते हुए पर्यटन मंत्रालय ने टूर ऑपरेटर (इनबाउंड, घरेलू, एडवेंचर), ट्रैवल एजेंट और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की सभी श्रेणियों को छह महीने की छूट या विस्तार की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं: –
पिछली मंजूरी की समय सीमा समाप्त हो गई है या वर्तमान अनुमोदन 20 मार्च, 2020 की अवधि से लॉकडाउन जारी रहने तक के दौरान समाप्त हो रहा है (यानी, भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा निरीक्षण कार्य बंद करने के लिए मंत्रालय द्वारा आदेश जारी करने की तिथि) और
(ii) उन्होंने अपने वर्तमान / पिछले अनुमोदन की समाप्ति से पहले नवीकरण के लिए आवेदन किया था।