हाथरस, नीरज चक्रपाणि। जनपद में अब किसी भी प्रकार के मिश्रित तेल की बिक्री नहीं होगी। अब केवल बिना ब्लेंडेड एडिबल ऑयल की बिक्री हो सकेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के जिला अभिहित अधिकारी देवाशीष उपाध्याय ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 1 अक्टूबर 2020 से ब्लेडेड एडिबल आयल की बिक्री पर रोक लगा दी है। अब सरसों के तेल में किसी अन्य तेल को ब्लेंड करने की अनुमति नहीं है। एफएसएसएआई के आदेश के क्रम में जनपद के समस्त तेल निर्माताओं के ब्लेडेड लाइसेंस निरस्त किए जाते हैं। 1 अक्टूबर के उपरांत यदि कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता ब्लेंडेड तेल बेचता हुआ पाया गया तो माल जब्त करते हुए उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। इसलिए समस्त खाद्य कारोबारकों को सूचित किया जाता है की 30 सितंबर के उपरांत ब्लेंडेड तेल बेचना बंद कर दें।
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