कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशानुसार विकलांग पेंशन का भुगतान पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से किया जाना है जिसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की छायाप्रति एवं मोबाइल नंबर की नितान्त आवश्यकता है। अतः विकलांग पेंशन प्राप्त कर रहे पूर्व के ऐसे लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने अभी तक अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की छायाप्रति मोबाइल नंबर सहित कार्यालय में उपलब्ध नही कराया है वे अनिवार्य रूप् से एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला विकलांग जन अविकास अधिकारी विकास भवन माती कमरा नंबर 105 कानपुर देहात को उपलब्ध करा दे। यह जानकारी जिला विकलांग जन विकास अधिकारी शिव सिंह ने दी है।