कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम 4 के अन्तर्गत मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण करने के उपरान्त जनपद कानपुर देहात की पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची दिनांक 1 अगस्त 2021 से लागू की जानी है। उपरोक्त जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व साहब लाल ने बताया कि नवीन मूल्यांकन सूची लागू होने के पूर्व वर्तमान प्रचलित दरों पर बैनामा पंजीकृत करा कर लाभ प्राप्त कर सकते है। साथ ही जन सामान्य को यह भी सूचित किया है कि दिनांक 1 अप्रैल से लागू होने वाली मूलांकन सूची की प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के सम्बन्ध में जिन किसी को भी कोई आपत्ति/सुझाव हो तो जनपद के उप निबन्धक कार्यालयों में उपलब्ध प्रस्तावित मूल्यांकन सूची का अवलोकन कर अपनी आपत्ति/सुझाव दिनांक 31 जुलाई को सायंकाल तक अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कानपुर देहात के कार्यालय या सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, कानपुर देहात के कार्यालय कक्ष संख्या 207 कलेक्ट्रेट माती कानपुर देहात में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते है।