कानपुर देहात। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 द्वारा संचालित दिव्यांग शादी पुरस्कार योजना के आवेदन पत्र आनलाइन करने की व्यवस्था विभाग द्वारा कर दी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग दम्पत्ति को शादी करने पर पुरूष के दिव्यांग होने पर रूपये 15000/- एवं महिला के दिव्यांग होने पर रूपये 20000/- अथवा दोनों पति-पत्नी दिव्यांग होने पर रूपये 35000/- की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने बताया कि पात्र इच्छुक दिव्यांगजन आन लाइन आवेदन भरते समय आवेदक दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो) सक्षम स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय एवं जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता आदि अभिलेख स्वप्रमाणित कर http://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर अपलोड करते हुए आन लाइन करायें साथ ही समस्त अभिलेखों की हार्ड कापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, कमरा नम्बर-105, विकास भवन, माती, कानपुर देहात, में उपलब्ध करायें। उन्होंने पात्रता की शर्तो की जानकारी देते हुए बताया कि शादी के समय युवक की उम्र 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो।मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। ऐसे दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।