कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि निःशक्त व्यक्ति (सामान्य अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव तथा उक्त योजना हेतु पात्रता रखते हों, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उप्र की वेबसाइड से प्रश्नगत योजना से संबंधित दिशा निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप कर सकते है। इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाओं से मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांग जन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान प्रस्ताव विलम्बतम 31 जुलाई 2017 तक संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के माध्यम से किया जाता है।