इलाहाबाद, जन सामना ब्यूरो। जिला मजिस्ट्रेट इलाहाबाद संजय कुमार ने आगामी दिनों में रमजान एवं ईद त्यौहार एवं संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षाओं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा जनपद की विधि व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से 30 मई, 2017 से 25 जुलाई, 2017 तक इलाहाबाद के सम्पूर्ण क्षेत्र में दं0प्र0सं0 की धारा-144 लागू की है। उक्त आदेश के किसी भी उपखण्ड का उल्लंघन करने पर भा0दं0वि0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।