आगजनी और बवाल के मामले में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला
फिरोजाबाद। आठ साल पुराने बवाल, आगजनी और लूटपाट के मामले में फिरोजाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने केंद्रीय विधि कानून राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल को सभी मामलों से बरी कर दिया है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान में धांधली के विरोध में भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने सुभाष तिराहे पर विरोध प्रदर्शन किया था।
वर्ष 2014 के फिरोजाबाद में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान में धांधली के विरोध में बीजेपी प्रत्याशी प्रो. एसपी सिंह बघेल व भाजपा नेताओं ने सुभाष तिराहे पर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान जमकर बवाल आगजनी और लूटपाट हुई थी। इस मामले में प्रो.एसपी सिंह बघेल समेत सैकड़ों लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने प्रो. बघेल समेत 60 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें 16 अप्रैल को अंतिम बहस हुई थी। मंगलवार को इस मुकदमे का फैसला आना था। इस पर सभी की निगाहें लगी थीं। प्रो. बघेल पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ ने बताया कि न्याय की जीत हुई। अदालत ने उन्हें सभी मामलों से बरी किए जाने का फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट जितेंद्र सिंह ने यह फैसला सुनाया है।