कानपुर देहात। सरकार की महत्वपूर्ण योजना ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना‘ संचालित है, इस योजना में आवेदन करने हेतु निम्न प्राविधान है जो इस प्रकार है- लाभार्थी का परिवार उ0प्र0 की स्थायी निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत, टेलीफोन का बिल मान्य है, आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त श्रोतो से रू0 3.00 लाख से अधिक न हो, किसी भी परिवार की केवल दो ही बच्चीयों को योजना का लाभ मिलेगा, लाभार्थी के परिवार का आकार (साइज)-परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों। किसी महिला को द्वितिय प्रसव से जुडवा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लडकी को भी लाभ अनुमन्य होगा, यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है, व द्वितीय प्रसव से दो जुडवा बालिकाए ही होती है तो ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा, यदि किसी परिवार के अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों व विधिक रूप से गोद ली गई संताने को सम्मलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाए इस योजना की लाभार्थी होंगी। निदेशालय महिला कल्याण उ0प्र0 द्वारा जुलाई में एक माह का विशेष अभियान चलाकर जनपद कानपुर देहात हेतु 1800 बालकाओं को लाभान्वित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष जनपद द्वारा जिलाधिकारी नेहा जैन के नेतृत्व व मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाण्डेय के सहयोग से विभिन्न विभागों जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बालक विकास एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाला न केवल प्रथम जनपद रहा बल्कि निर्धारित लक्ष्य से लगभग दो गुने से अधिक आवेदन पत्रों को ऑनलाइन कराया गया। निदेशालय महिला कल्याण उ0प्र0 द्वारा दिनांक 23.09.2021 को पुनः जनपद कानपुर देहात को 1800 का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसके सापेक्ष 2480 आवेदनों को विभिन्न सम्बन्धित अधिकारियों के स्तर से सत्यापनोपरांत निदेशालय अग्रसारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत कुल पात्र 15984 लाभार्थियों को रू0 29426000/- की धनराशि पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से निदेशालय महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से सीधे लाभार्थियों के खाते में अंतरित की गयी है।