चिकासी थाना के खण्ड संख्या-4 टोला खगारन में एनजीटी के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां
हमीरपुरः जन सामना संवाददाता। बुंदेलखंड हमेशा से ही अवैध खनन के लिए चर्चा में रहा है। इसको लेकर सीबीआई की रेड भी कई बार जनपद में पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी मोरंग खदान माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं।
ताजा मामला चिकासी थाना व तहसील राठ क्षेत्र के खण्ड संख्या-4 टोला खगारन का है। जो कि मे. एम आर. गुप्ता एंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड नाम से संचालित है। जिसमें खदान माफिया प्रतिबंधित हैवी पोकलैंड मशीनो का प्रयोग कर धसान नदी में एन जी टी के व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की खुलेआम धज्जिया उड़ा रहे हैं और नदी की जलधारा में भारी भरकम गड्ढे इसकी गवाही देने के लिए काफी हैं, तो इस तरह से खण्ड संख्या 4 धसान नदी मे हैवी पोकलैंड मशीनें गरज रही है।
बताते चलें कि एनजीटी के नियमों में हैवी पोकलैण्ड मशीनों का प्रयोग खनन कार्य में नहीं कर सकते हैं लेकिन यहां पर एनजीटी और न्यायालय के आदेशों को ताक पर रखकर खनन माफिया नदी की जलधारा में भी खनन करने से नहीं चूक रहे हैं। वही सूत्रों की माने तो दबंग खदान माफिया राजस्व की चोरी कर बिना रॉयल्टी एनआर गाड़ियां लगातार निकाल रहे हैं और बेखौफ होकर खनन माफियाओं को प्रशासन का तनिक भी भय नहीं है क्योंकि क्षेत्रीय अधिकारियों का हित भी निहित है।
उपजिलाधिकारी पवन प्रकाश पाठक राठ को सब कुछ अवगत कराने के बाद भी वो मौन मुद्रा में हैं तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि फिर सुनेगा कौन ? और जब जिम्मेदार ही होंगे मौन तो कार्यवाही करेगा कौन ?