Tuesday, November 26, 2024
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30 दिनों तक सरकार फैसला नहीं करती है तो मानिये कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है: जस्टिस नरीमन

राजीव रंजन नागः नई दिल्ली। उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली पर केंद्र के बढ़ते हमलों के बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू पर निशाना साधा। शुक्रवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में न्यायपालिका पर उनकी सार्वजनिक टिप्पणी को ‘निंदा’ बताते हुए नरीमन ने कानून मंत्री को याद दिलाया कि अदालत के फैसले को स्वीकार करना उनका ‘कर्तव्य’ है, चाहे वह ‘सही हो या गलत’। उनका नाम लिए बिना उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर भी निशाना साधा, जिन्होंने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर सवाल उठाया है। जस्टस नरीमन ने कहा कि बुनियादी ढांचा यहां रहने के लिए है, और ‘भगवान का शुक्र है कि यह बना रहेगा।’ जस्टिस नरीमन अगस्त 2021 में सेवानिवृत्त होने से पहले कॉलेजियम का हिस्सा थे।
कोलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों पर केंद्र के ‘बैठने’ पर, उन्होंने कहा कि यह ‘लोकतंत्र के लिए घातक’ है और सरकार को जवाब देने के लिए 30 दिनों की समय सीमा का सुझाव दिया। ऐसा नहीं करने पर कालेजियम की सिफारिशें स्वीकृत मान लिये जाने की वकालत की।
हमने इस प्रक्रिया के खिलाफ मौजूदा कानून मंत्री द्वारा एक निंदा सुनी है। मैं कानून मंत्री को आश्वस्त करता हूं कि दो बुनियादी संवैधानिक मूलभूत सिद्धांत हैं जिन्हें उन्हें जानना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 145 (3) की व्याख्या पर भरोसा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई समकक्ष नहीं है। इसलिए न्यूनतम 5 जिसे हम संविधान पीठ कहते हैं, संविधान की व्याख्या करने के लिए सक्षम माना जाता है। एक नागरिक के रूप में आप इसकी आलोचना कर सकते हैं। उन्होंने कहा ..मैं आज एक नागरिक हूं, आप एक प्राधिकरण और एक प्राधिकरण के रूप में आप उस फैसले से बंधे हैं, चाहे वह सही हो या फिर गलत।सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में बड़ी भूमिका के लिए दबाव बना रही है, जो 1993 से सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम या वरिष्ठतम न्यायाधीशों के पैनल का हिस्सा रहा है।
उन्होंने कहा -उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर सवाल उठाते हुए केंद्र का समर्थन किया है और संकेत दिया है कि न्यायपालिका को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। उन्होंने एनजेएसी (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) अधिनियम को रद्द करने को संसदीय संप्रभुता का ‘गंभीर समझौता’ है। केशवानंद भारती मामले में, शीर्ष अदालत ने संवैधानिक संशोधन की सीमा पर सवालों का निपटारा किया था और निष्कर्ष निकाला था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह अपनी मूल संरचना को नहीं बदल सकती है।
उपराष्ट्रपति पर एक स्पष्ट ट्प्पिणी में पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि बुनियादी संरचना के सिद्धांत को दो बार चुनौती दी गई है, और पराजित किया गया है। 40 वर्षों में इसके बारे में ष्किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। यह एक सिद्धांत है जिसे दो बार पीछे धकेलने की कोशिश की गई थी। तब से किसी ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है, सिवाय हाल के। स्वतंत्र और निर्भीक न्यायाधीशों के बिना एक दुनिया की कल्पना करते हुए कड़े शब्दों में चेतावनी दिया कि हम ‘नए अंधेरे युग की खाई में प्रवेश करेंगे।’ उन्होंने महान कार्टूनिस्ट का हवाला दिया और कहा कि कललयुग में जिसमें लक्ष्मण (दिवंगत कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण) का आम आदमी खुद से एक ही सवाल पूछेगा- अगर नमक का स्वाद खत्म हो गया है, तो उसे नमकीन कहां से किया जाएगा।?
न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि शीर्ष अदालत को न्यायिक नियुक्तियों के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के श्सभी कमजोर सिरों को बांधना चाहिएश्, जिसके बारे में हाल ही में ‘बांधने’ की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के सभी ढीले सिरों को जोड़ने के लिए पांच-न्यायाधीशों की पीठ का गठन करना चाहिए।
‘न्यायमूर्ति नरीमन ने टिप्पणी की कि मेरी विनम्र राय में संविधान पीठ को यह निर्धारित करना चाहिए कि एक बार कॉलेजियम द्वारा सरकार को एक नाम भेजा जाता है, अगर सरकार के पास 30 दिनों की अवधि के भीतर कहने के लिए कुछ नहीं है, तो यह मान लीजिए कि इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है… नामों पर यह बैठना इस देश में लोकतंत्र के खिलाफ बहुत घातक है।’