कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक उनकी आवश्यकतानुसार समय से निर्धारित दरों पर सुगमतापूर्वक उर्वरक कराने हेतु शासन के निर्देशों के तहत जिला कृषि अधिकारी उर्वरक अधिसूचित प्राधिकारी ने बताया कि उर्वरकों के बिक्री दरों में लगातार परिवर्तन हो रहे है। उर्वरकों की बिक्री विनिर्माता कम्पनी द्वारा उर्वरक की बोरियों पर अंकित दरों, निर्धारित दरों पर ही करें। किसी भी दशा में निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरकों की बिक्री कृषकों को नही की जायेगी। उर्वरकों की बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से ही की जायेगी एवं क्रेता कृषक को पीओएस मशीन से निकलने वाली इनवाइस/बिल अनिवार्य रूप से दिया जायेगा। उर्वरकों का भण्डारण एवं बिक्री उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र लाइसेंस में अंकित गोदाम/दुकान की चौहद्दी पर ही किया जाये।
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