Sunday, May 5, 2024
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दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा

हमीरपुर। जनपद पुलिस द्वारा न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 29 नवंबर 2009 को थाना मौदहा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1316/2009 अन्तर्गत धारा 376 आईपीसी में नामजद अभियुक्त बब्लू उर्फ राधेश्याम पुत्र श्रीपाल कुशवाहा ग्राम चकदहा थाना मौदहा को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय द्वारा 12 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा दिलाई।