मथुरा। बिना पंजीकरण के चल रहे कोचिंग सेंटरों को नोटिस थमाए जा रहे हैं। इसी के साथ चेतावनी दी जा रही है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग का संचालन हुआ तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। ब्लॉक नोडल अधिकारी बलदेव डॉ.अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया तथा बिना पुनः पंजीकरण अथवा बिना पंजीकरण के संचालित कोचिंग सेंटर का निरीक्षण कर कोचिंग संचालकों को नोटिस थमा कर देकर पंजीकरण कराने की हिदायत दी। वर्तमान में बंद एक पंजीकृत कोचिंग संस्थान चाणक्य एकेडमी बलदेव के संस्थापक ने नोडल अधिकारी को बताया कि वह कोचिंग का संचालन नहीं कर रहे। मार्च 2020 कोरोना काल से कोचिंग संस्थान बंद है और आगे संचालित नहीं करना चाहते इसलिए पुनः पंजीयन नहीं करवा रहे। इसकी जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक को पूर्व में एक नोटिस के जवाब में दे दी गई है। नोडल अधिकारी ने बताया कि कोचिंग के पंजीकरण के कुछ मानक होते हैं जिसको प्रत्येक कोचिंग संचालक को पूरा करना होगा जैसे कि विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त फर्नीचर, शौचालय की व्यवस्था पर्याप्त बिजली व पीने योग्य पानी की उचित व्यवस्था अग्निशमन यंत्र तथा आवागमन के लिए दो रास्ते प्रमुख हैं। अभिभावकों को भी इस ओर ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों के कोर्स के अनुरूप विषय शिक्षक तथा मान्यता के उपरांत ही विद्यार्थियों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश दिलाएं। तथा किसी भी कोचिंग के पंजीकरण पर किसी विद्यालय का संचालन पूर्णता अवैध व प्रतिबंधित है अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो कड़ी कार्यवाही होगी। साथ ही अभिभावकों को व विद्यार्थियों को विद्यालयों में प्रवेश से पूर्व भी यह अवश्य देख लेना चाहिए कि विद्यालय मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं तथा उन विषयों की मान्यता है जिनमें प्रवेश दिलाया जा रहा है। कोई भी विद्यालय अपने यहां अमान्य विषय में प्रवेश नहीं लेगा ना ही अवैध कक्षाओं का संचालन करेगा और किसी भी विद्यालय का दूसरे विद्यालय में संबंधित करण पूरे पूर्णतः प्रतिबंधित है अगर इस आशय की सूचना पाई जाती है तो मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति के साथ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यदि शुल्क के संबंध में कोई विद्यार्थी व अभिभावक इसकी जांच नहीं करते तो प्रवेश के समय ही स्थिति स्पष्ट नहीं करते तो संपूर्ण दायित्व उन्हीं का होगा।