कानपुर देहात। सरकारी कर्मचारी प्रथम नियुक्ति और इसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष पर अपनी अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करायेंगे। शासनादेश के अनुसार सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन मानव संपदा पोर्टल और डीडीओ पोर्टल के डाटा के आधार पर आहरित किया जाएगा। इतना ही नहीं सभी विभागों एवं परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक- शिक्षिकाओं को वैवाहिक स्थिति तथा विवाहित होने की दशा में विवाह की तिथि, माह व वर्ष मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कराना होगा। अगर किसी शिक्षक या शिक्षिका ने एक से अधिक शादियां की हैं तो सभी का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कराना होगा। बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग में कई शिक्षकों की पत्नियों ने शिकायत की है कि बिना तलाक लिए उनके पतियों ने दूसरी यहां तक की तीसरी शादी तक कर ली है। कुछ मास्साब ऐसे रंगीन मिजाज हैं कि अंतर्जनपदीय ट्रांसफर होने के बाद जहां जाते हैं परिवार बसा लेते हैं। मजे की बात है कि सालों तक परिवार वालों को भनक तक नहीं लगती है। जब मामले खुले तो घरवाले भी हैरान रह गए। ऐसे मामले पूरे प्रदेश भर में हैं। अभी कुछ दिन पूर्व परिवार परामर्श केंद्र में भी ये मामले पहुंचे हैं। आगरा के एक शिक्षक ने बरेली में तीसरी शादी रचायी। ये मामला भी शासन स्तर पर पहुंचा है तो नवाबगंज में एक शिक्षिका ने एक शिक्षक से दूसरी शादी कर ली जबकि वह पहले से शादीशुदा थी जब इसकी जानकारी शिक्षक को हुई तो उसने एसएसपी से शिकायत की है। ऐसे कई प्रकरण शासन स्तर पर पहुंचने की वजह से सरकार ने नया फरमान जारी किया है। 10 अगस्त तक देना होगा ब्योरा- शिक्षकों को 10 अगस्त 2023 तक ब्योरा देना होगा। शिकायतों की बात करें तो अंतर्जनपदीय तबादले वाले शिक्षकों की शिकायतें अधिक हैं। सेवा पुस्तिका में पत्नियों का नाम कुछ और दावा किसी और का है। मानव संपदा पोर्टल पर अब शिक्षकों को पूरा विवरण देना है। हालांकि यह प्रक्रिया पहले से है लेकिन शिकायत के बाद अब विवरण की जांच भी होगी।
बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय ने कहा कि वैवाहिक जीवन का ब्यौरा देने का पत्र जारी हुआ है। कभी-कभी तलाक लेने या किसी की मृत्यु होने या अन्य कारणों से अपडेट नहीं हो पाता है। कुछ शिक्षकों की शिकायतें भी हैं। अब शिक्षकों को हर महीने अपडेट करना होगा। इसकी विभाग की ओर से जांच भी की जाएगी।