Friday, September 20, 2024
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शिक्षण संस्थान सुनिश्चित करें कि छात्रवृत्ति योजना से कोई भी पात्र छात्र वंचित न रहे: डीएम

रायबरेली। शासन के निर्देशानुसार वित्तीय/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण आदि के लिए समय सारिणी निर्गत कर कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ओ0बी0सी0 के पात्र समस्त छात्र/छात्राओं को निर्धारित समयान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कराने की कार्यवाही की जाये।जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा है कि वर्तमान में स्कालरशिप पोर्टल छात्रों के आवेदन हेतु खुला है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं द्वारा जारी समय सारिणी के अन्तर्गत समस्त पात्र छात्रों का डाटा समयान्तर्गत अग्रसारित किया जाये। कोई भी पात्र छात्र अग्रसारण हेतु अवशेष न रहे।
जिलाधिकारी ने कहा कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जारी समय सारिणी के अनुसार विश्वविद्यालय, एफेलियटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटो की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से समयान्तर्गत ऑनलाइन सत्यापित किया जाये। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ओ0बी0सी0 के समस्त पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की धनराशि उपलब्ध बजट की सीमा तक आधार पेमेंट व्रिज प्रणाली के माध्यम से छात्र के आधार सीडेड बचत खाते में सीधे अंतरित की जायेगी। छात्र को अपने बैंक शाखा से खाते में आधार नंबर सीडिंग व एनपीसीआई से मैपिंग कराना अनिवार्य होगा। सभी शिक्षण संस्थान उक्त कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित शिक्षण संस्थाएं आधार नंबर सीडिंग व एनपीसीआई से मैपिंग की सूचना अपने विद्यालय के सूचना पट पर अवश्य चस्पा करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त शिक्षण संस्थान पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (9-10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्गत समय सारिणी में दी गयी प्रक्रियात्मक कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। छात्रवृत्ति योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य न होगी।