लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, औद्योगिक विकास, रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एवं चिट्स, नगर विकास, कृषि, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप तथा प्राविधिक शिक्षा की 66 सेवाओं को भी अधिनियम के तहत अधिसूचित कर निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सेवायें उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। पूर्व में 30 विभागों की 139 सेवाएं तथा समस्त विभागों की 10 सेवाओं को अर्थात् कुल 149 सेवाओं को अधिसूचित कर निर्धारित अवधि में सूचनायें उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने बताया कि निर्गत शासनादेश में पदाभिहित अधिकारी को नियत समय-सीमा के अन्तर्गत सेवायें उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।
श्री राजीव कुमार ने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के मूल प्रमाण पत्र प्रवेश प्रभारी को 15 कार्यदिवसों में वापस करने, अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का चिकित्सा अवकाश सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा 15 दिन में स्वीकृत करने एवं परीक्षा परिणाम आधारित सत्यापित अंकपत्र चरित्र प्रमाण पत्र के साथ 15 कार्यदिवसों में उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि सफल छात्र-छात्राओं का सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, संशोधित प्रमाण पत्र, काशनमनी वापस करने तथा स्कुटनी परिणाम आदि सक्षम स्तर के प्रभारी को 15 दिन के अन्दर कार्यवाही पूर्ण कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश के किसानों को बीज खरीद, रबी और जायद की उपलब्धता, फसल बीमा, डी0बी0टी0 बीज, डी0बी0टी0 उर्वरक, डी0बी0टी0 कृषि रक्षा रसायन, डी0बी0टी0 कृषि यंत्र एवं डी0बी0टी0 कृषि रक्षा यंत्र आदि सेवायें 30 कार्यदिवसों में उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप (विधिक माप विज्ञान विभाग) के अन्तर्गत सेवाओं को अधिसूचित कर निर्धारित कार्यदिवसों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
श्री राजीव कुमार ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र 07 कार्यदिवसों, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, काशनमनी वापसी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान पर निर्णय, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान पर निर्णय, पाॅलीटेक्निक छात्र-छात्राओं सन्निरीक्षा की (स्कूटिनी) परिणाम की घोषणा, बैक पेपर परिणाम की घोषणा 30 कार्यदिवसों में किया जाना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार पाॅलीटेक्निक संस्थाओं के छात्र-छात्राओं को अंक पत्र प्रदान किये जाने पर निर्णय, उत्तीर्ण छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किये जाने, प्रोविजन डिप्लोमा, डुप्लीकेट अंकपत्र एवं छात्र-छात्राओं की अंकसूची के शुद्धीकरण का कार्य अधिकतम 15 कार्यदिवसों में किया जाना अनिवार्य किया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, नगर विकास एवं चिट्स फण्ड सोसाइटी तथा औद्योगिक विकास विभाग में यमुना एक्सप्रेस-वे एवं पिकप में भी सेवाओं को अधिसूचित कर निर्धारित कार्यदिवसों में उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।
Home » मुख्य समाचार » जनहित गारण्टी अधिनियम के तहत 149 सेवाओं को निर्धारित कार्यदिवसों में उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश जारी