Saturday, April 20, 2024
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पुरातत्व विभाग द्वारा दर्ज करायी गई रिपोर्ट में कार्यवाही पर रोक के आदेश

हाथरसः जन सामना ब्यूरो। किला दाऊजी महाराज मंदिर के पास स्थित स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी स्मारक (मंदिर) के व्यवस्थापक व कांग्रेसी नेता राकेश बाबू शर्मा गांधी के खिलाफ दर्ज करायी गई रिपोर्ट में हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा अग्रिम कार्यवाही से पूर्व राकेश गांधी के जबाव को विधि अनुसार विचार करने के आदेश दिये गये हैं।
स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी स्मारक (मंदिर) के व्यवस्थापक राकेश बाबू शर्मा गांधी के खिलाफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा गत 25 नवम्बर को रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी और इस मामले में राकेश गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका की गई। साथ ही उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सुपर इन्टैण्डिग आर्कियो लौजिस्ट को पत्र भेजकर अवगत कराया है कि असत्य तथ्यों के आधार पर दर्ज करायी गई रिपोर्ट में अग्रिम कार्यवाही से पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशानुसार उनका पक्ष विधिपूर्वक सुनकर विचार किया जाये और रिपोर्ट को वापस लिया जाये अन्यथा वह न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही करेंगे।
पत्र में राकेश गांधी ने कहा है कि निर्माण वैध है या नहीं, यह सिविल सूत्र में तय होना है जिसे पुरातत्व विभाग सालों से लड़ रहा है, तब बिना न्यायालय के निर्णय के विभाग द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग है।