Saturday, May 4, 2024
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मतगणना पूरी तरह भयरहित व शान्तिपूर्वक तरीके से सकुशल सम्पन्न करायी जायेगी: डीईओ

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के मतगणना कार्य को निष्पक्ष, निर्भीक, भयरहित, पारदर्शी तरीके से सकुशल करायें सम्पन्न: प्रेक्षक
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रेक्षक डा. रमाशंकर मौर्य ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए सभी आरओ, एआरओ की बैठक करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया का अन्तिम मुख्य कार्य मतगणना तथा परिणाम की घोषणा होता है। मतगणना कार्य के लिए मतगणना प्रबन्ध तथा मतगणना की प्रक्रिया का विस्तृत ज्ञान निर्वाचन अधिकारियों सहायक निर्वाचन अधिकारियों मतगणना सहायक तथा मतगणना कार्य में लगे मतगणना सहायको को होना आवश्यक है। चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये तथा मतगणना और मतगणना के बाद विशेष सर्तकता बरती जायें। प्रेक्षक डा. रमाशंकर मौर्य ने समस्त आरओ, एआरओ आदि अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के मतगणना कार्य को जनपद में निष्पक्ष, निर्भीक, भयरहित, पारदर्शी तरीके से सकुशल त्रुटि रहित सम्पन्न कराये। जिलानिर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि आयोग द्वारा मतगणना परिणाम को बेवसाइड पर फीड किये जाने के भी दिशा निर्देश दिये गये है। मतगणना का कार्य 1 दिसम्बर को प्रातः 8 बजे से पूर्व निर्धारित मतगणना केन्द्रों पर प्रारंभ होगा, नगर पालिका परिषद पुखरायां एवं नगर पंचायत अमरौधा की मतगणना रामस्वरूप ग्रामोद्योग डिग्री कालेज पुखरायां, नगर पालिका परिषद झींझक एवं नगर पंचायत डेरापुर की मतगणना श्रीदेवी सहाय सावर्जनिक इंटर कालेज डेरापुर, नगर पंचायत अकबरपुर एवं नगर पंचायत रूरा की मतगणना अकबरपुर महाविद्यालय अकबरपुर, नगर पंचायत शिवली की मतगणना कन्हैयालाल बाबूलाल विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवली, नगर पंचायत सिकन्दरा की मतगणना तहसील भवन सिकन्दरा, नगर पंचायत रसूलाबाद की मतगणना तहसील भवन रसूलाबाद में सम्पन्न होगी। गणना अभिकर्ता के रूप में संबंधित निकाय के निवासियों को तथा सदस्य पद के उम्मीदवार के गणना अभिकर्ता के रूप में केवल संबंधित वार्ड के निवासियों को ही नियुक्त किया जायेगा। वार्ड के बाहर के निवासियों को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नही किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सांसदों, विधायकों, मंत्रीगण, जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लाक प्रमुखों, विशिष्ट/अति विशिष्ट व्यक्तियों, भूतपूर्व सांसदों, भूतपूर्व विधायकों, अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों तथा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों में किसी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेंगा। उम्मीदवार, नियोजन अभिकर्ता या उसके मतगणना अभिकर्ता तीनों में से एक ही व्यक्ति एक समय में मतगणना हाल में निर्धारित स्थान पर उपस्थित रह सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में मतगणना के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश दिये है कि मतगणना केन्द्र के प्रागढ़ की 200 मीटर की परिधि में केवल ड्यूटी में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वाहनों को ही प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी दशा में अनाधिकृत व्यक्तियों को मतगणना परिसर में प्रवेश नही दिया जायेगा। मतगणना केन्द्र के प्रागढ़ में प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्तियों को रिटर्निग अधिकारियों द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किये जायेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र लेकर मतगणना केन्द्र के प्रागढ़ में प्रवेश नही करने दिया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि मतगणना पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष, भयरहित व शान्तिपूर्वक तरीके से सकुशल सम्पन्न करायी जायेगी। मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, अतिरिक्त मतगणना सहायक आदि मतगणना कार्मिक मतगणना को पूरी तरह से टीम भावना के साथ सकुशल, निष्पक्ष, निर्भीक, पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करायेंगे। मतगणना कक्ष में मतगणना प्रारम्भ होने से लेकर मतगणना समाप्ति तक वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के साथ ही सीसी कैमरा के माध्यम से भी निगरानी और सर्तकता बरती जायेगी। मतगणना केन्द्र पर सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम रहेंगे। मतगणना स्थल की चप्पे चप्पे की गिनरानी सीसी कैमरा पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। मतगणना कक्ष में अभिकर्ता तथा मतगणना कर्मियो के बीच बेरीकेटिंग की समुचित व्यवस्था करायी जायेगी। मतगणना पूरी तरह से निष्पक्ष निर्भीक, भयरहित तथा पारदर्शी तरीके से करायी जायेगी। मतगणना कार्य में भी आदर्श आचार संहिता के साथ ही धारा 144 का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि मतगणना की गोपनीयता मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व निर्वाचन अधिकारियो द्वारा उन समस्त उपस्थित व्यक्तियों को लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 128 के उपबन्धो की जानकारी होना जरूरी है। मतगणना डयूटी पर तैनात प्रत्येक व्यक्ति का निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र फोटोयुक्त होगा। मतगणना के दौरान मोबाईल, धूम्रपान सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक गजेड्स पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेगा। मतगणना स्थल पर जेनरेटरो की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम से काउन्टर तक जाने वाले मार्ग पर बेरीकैटिंग के साथ ही पुलिस बल तैनात रहेगा। इस मार्ग में किसी को प्रवेश नही दिया जायेगा। मीडिया को भी लाउडस्पीकर आदि के माध्यम से जानकारी निरंतर दी जायेगी तथा निर्धारित स्थान पर बैठकर कवरेज करेंगे। मतगणना स्थल के चारो ओर पूरी तरह से सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद रहेंगे। बगैर पास के प्रवेश किसी को भी नहीं दिया जायेगा। उन्होंने सभी आरओ, एआरओ तथा मतगणना कार्मिकों से कहा है कि वे निष्पक्ष, निर्भीक, निडर, भयरहित, पारदर्शी का मतगणना का कार्य करें। मुख्य विकास अधिकारी केदारनाथ सिंह, एडीएम प्रशासन शिवशंकर गुप्ता, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विद्याशंकर सिंह व एडीएम न्यायिक संदीप कुमार गुप्ता ने भी दिशा निर्देश दिये। इस मौके पर आरओ, एआरओ, बीडीओ तथा समस्त एसडीएम तथा समस्त तहसीलदार, सहायक निदेशक सूचना प्रमोद कुमार आदि उपस्थित रहे।