Monday, April 29, 2024
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ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था के शासनादेश का कड़ाई से करें अनुपालन: डीएम

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासकीय विभागों में वर्गीकृत विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था लागू कर दी गयी है। जिसके अनुसार अधिकांश विभागों द्वारा वर्गीकृत विज्ञापन (निर्माण कार्य, जांब वर्कस/सेवाओं एवं सामग्री के क्रय तथा चालू दर अनुबन्ध (रिट कान्टैक्ट) हेतु ई-टेण्डरिंग /ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया के अनुरूप प्रकाशन हेतु प्रेषित करना भी प्रारंभ कर दिया गया है, परन्तु कतिपय विभागों द्वारा अभी भी पूर्व की भांति नियम एवं शर्तो सहित वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशनार्थ प्रेषित किये जा रहे है। वर्गीकृत विज्ञापनों में नियम व शर्ते भी समाहित होने के कारण उसका आकार काफी बड़ा हो जाता है उसके प्रकाशन में अधिक शासकीय व्यय हो रहा है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जनपद के समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि टेण्डर की वेबसाइट http://etender.up.nic.in तथा विभागीय वेबसाइट पर वर्गीकृत विज्ञापन से संबंधित नियम व शर्ते अपलोड है। वर्गीकृत विज्ञापन सामग्री में नियम/शर्तो को छोडकर निविदा से संबंधित वेबसाइट का नाम और कार्य का विवरण (जिसमें कार्य/योजना का नाम, विभाग/जनपद का नाम, निविदा मूलल्य, अनुमानित लागत, कार्य की अवधि, धरोहर राशि, निविदा आमंत्रण से सबंधित विवरण, (निविदा/नीलामी आदि) के नियम व शर्तो notice inviting tender इत्यादि का उल्लेख हो) सूचना विभाग निदेशालय को प्रकाशन हेतु प्रेषित करें। वर्गीकृत विज्ञापन से सम्बंधित नियम/शर्ताे हेतु विज्ञापन सामग्री में मात्र यह उल्लेख कर दिया जाये कि नियम/शर्ते तथा तकनीकी बिड/वित्तीयबिड/विभागीय वेबसाइड पर देखी जा सकती है तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न रहेंगी ताकि शासन की मंशा के अनुसार मितव्ययिता बनी रहे।