Friday, April 19, 2024
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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत छूटे हुए लाभार्थियों के चयन हेतु ग्राम सभाओं में की जायेंगी खुली बैठकें

ग्राम सभाओं में सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम 22 से 27 फरवरी तक चलाया जाये प्रभावी तरीके से: डीएम
कानपुर देहातः जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत छूटे हुए लाभार्थियों के चयन हेतु जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत गणना-2011 में छूटे हुए पात्र लाभार्थियों की सूची खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा तैयार की गयी है जिसे 22 से 27 फरवरी तक ग्राम सभाओं में खुली बैठक में सूची का पुनरीक्षण किया जाये तथा प्रत्येक ग्राम सभा की खुली बैठक में ग्राम सचिव, सेक्टर सहायक विकास अधिकारी अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। खण्ड विकास अधिकारी तथा जनपदस्तरीय अधिकारी भी खुली बैठक में प्रतिभाग करेंगे। ग्राम सभा की खुली बैठक में यदि कोई दावा/आपत्ति प्राप्त होती है तो खण्ड विकास अधिकारी को दावा/आपत्तियांे पर अपनी सुसंगत टिप्पणी अंकित करते हुए जनपद स्तरीय नोडल अपीलीय समिति को अग्रसारित करेंगे।
शासन के निर्देशों की जानकारी देते हुए परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण शिव कुमार पाण्डेय ने बताया कि सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना 2011 के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु तैयार की गयी लाभार्थियों की सूची में से छूटे हुए परिवारों के नाम जोडने के निर्देश दिये गये है। जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मार्ग निर्देशिका में परिभाषित आटो इनक्यूलेंशन (स्वतः अंतर्वेशन) के 05 मानदण्ड तथा आटो एक्सक्यूलेशन (स्वतः वहिर्वेशन) के 13 मानदण्डों का जिनका विवरण के आधार पर सर्वेक्षण किया जायेगा। सर्वेक्षण के उपरांत परिवार यदि स्वतः अनतर्वेशन के मानदण्ड में से किसी एक से भी आच्छादित है तो परिवार स्वतः ही पात्रता सूची में सम्मलित होगा और सर्वेक्षित परिवार स्वतः वहिर्वेशन के 13 मानदण्डों में से किसी एक भी आच्छादित हो तो पात्रता सूची में सम्मलित नही होगा। स्वतः अन्तर्वेशन के लिए 05 मानदण्ड जोकि आश्रयविहीन परिवार, बेसहारा/भीख मांग कर जीवन करने वाले परिवार/व्यक्ति, हांथ से मैला ढोने वाले परिवार/व्यक्ति, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराये गये बंधुआ मजूदर है तथा स्वतः वहिर्वेशन के लिए 13 मानदण्ड है जोकि मोटरयुक्त दोपहिया/तिपहिया/चैपहिया वाहन/मछली पकड़ने की नाव, मशीनी तिपहिया/चैपहिया कृषि उपकरण, रू. 50,000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य रू0 10,000 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो, वे परिवार, जिनके पास लैण्डलाइन फोन हो, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो, दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि, वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो होंगे। सर्वेक्षण किये जाने के उपरान्त जो परिवार आवास हेतु पात्र प्ये जायेंगे, उन्हें अभावग्रस्तता के मानको के आधार पर अंक प्रदान करते हुए प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी। उन्होंने बताया कि अभावग्रस्तता के कारक (प्रत्येक के लिए 1 अंक) कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक/दो कमरा, 16 से 59 साल के बीच कोई वयस्क सदस्य नही है, 16 से 59 साल के बीच कोई वयस्क पुरूष सदस्य न होने वाले महिला मुखिया परिवार, दिव्यांगजन सदस्य एवं परिवार में अन्य कोई शारीरिक रूप से सक्षम वयस्क सदस्य नही है, अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार, 25 वर्ष के ऊपर का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नही है, भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का प्रमुख हिस्सा मैनुअल आकस्मिक श्रम से प्राप्त करते हो, दिशा निर्देशों के तहत पृथक-पृथक वर्गवार सूची तैयार की जायेगी। ग्राम सभा की खुली बैठक में अधिक से अधिक लोग प्रतिभाग ले, जिससे पात्र लाभार्थियों का चयन किया जा सके।