Sunday, September 22, 2024
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इटावा सत्र न्यायालय से दोषमुक्त होकर बरी हुये इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह

इटावाः डॉ0 राहुल तिवारी। जनपद में तैनात रहे पुलिस इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह को आज उन पर चल रहे मुकदमें में अपर सत्र न्यायालय द्वारा निर्दाेष करार दे दिया गया । इस आदेश के बाद जिले भर की पुलिस में भारी खुशी की लहर दौड़ गई। वही उनके अधिवक्ता अश्वनी सिंह एडवोकेट ने बताया न्यायालय इटावा द्वारा आज दोषमुक्त करार कर इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह को न्याय मिल गया है अब वह जल्द ही अपनी सेवाएं जनता को पुनः दे सकेंगे। विदित हो कि, जिला इटावा के थाना सिविल लाइन में पिछले दिनों एक नाबालिग द्वारा दी गई तहरीर के आधार बिना जांच किये दीपावली वाले दिन दुष्कर्म एवं पास्को का मुकदमा दर्ज किया गया था जिसके बाद इटावा पुलिस द्वारा एसएसपी इटावा के आदेश पर उक्त इंस्पेक्टर को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था तथा इस दौरान उन्हें हाई कोर्ट प्रयागराज से जमानत भी मिल गई थी। इस मामले की पैरवी कर रहे इटावा के तेजतर्रार एडवोकेट अश्वनी सिंह ने बताया आज इटावा पास्को एक्ट न्यायालय से उन्हें दुष्कर्म के आरोप से पूरी तरह निर्दाेष साबित कर दिया है उन्होंने बताया जिला न्यायाधीश इटावा के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि, उक्त पुलिस इंस्पेक्टर पहले थाना भरथना कोतवाली ,न्यायालय सुरक्षा इटावा प्रभारी,थानां प्रभारी भरेह समेत थानां चकरनगर प्रभारी तौर पर भी तैनात रहे है । उक्त इंस्पेक्टर के साथ मुकदमा में दुष्कर्म मुकदमा की वादी का पति मोहित उर्फ कल्लू भी नामजद था । उक्त मुकदमा में महेंद्र सिंह को अपराध संख्या 357 /2021 धारा 376, 506 व धारा 5/6 पोक्सो एक्ट दर्ज था एवम मोहित उर्फ कल्लू को 120 बी 506 एवं धारा 16/17 पोक्सो एक्ट में आज अपर सत्र न्यायधीश जनार्दन प्रसाद यादव के आदेश द्वारा उक्त दोनों आरोपियों को आरोप से दोषमुक्त करार दे दिया गया । जिसके बाद जनपद में अपने साथी पुलिसकर्मी के निर्दाेष साबित होने पर पुलिस महकमे में खुशी की लहर देखने को मिल रही है।