वाहनों को प्रदूषण मुक्त कराने में लापरवाही बरत रहा परिवहन विभाग
रायबरेली, पवन कुमार गुप्ता। सरकार ने वाहनाें के लिए प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है।जिसके फलस्वरूप वाहन चालकाें काे हर 6 महीने में सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। सर्टिफिकेट बनाने के लिए परिवहन विभाग ने कई फर्माें काे ठेका दे रखा है।पहले ये सारा काम मैनुअल हाेता था,लेकिन इसमें फ्रॉड की शिकायताें के बाद परिवहन विभाग ने सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है।कमाई की लालच में निजी फर्माें के संचालकों ने इसका भी ताेड़ ढूंढ निकाला।बताते हैं कि कामर्शियल गाड़ी,कार और बाइक चलाने वालों को प्रदूषण जांच केंद्रों पर इस समय बड़ी आसानी से और सहूलियत के मुताबिक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है।
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